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पॉक्सो अदालत ने मासूम के साथ छेड़छाड़ के आरोपी बाबा को सुनाई 20 साल की सजा

फिरोजाबाद की पॉक्सो अदालत ने एक मंदिर के पुजारी को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने साधु पर 15 हजार का जुर्माना भी लगाया है.

पॉक्सो अदालत ने मासूम के साथ छेड़छाड़ के आरोपी बाबा को सुनाई 20 साल की सजा
पॉक्सो अदालत ने मासूम के साथ छेड़छाड़ के आरोपी बाबा को सुनाई 20 साल की सजा
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Published : Feb 19, 2021, 7:32 PM IST

फिरोजाबादः जिले की पॉक्सो अदालत ने एक मंदिर के पुजारी रमेश को 20 सालों के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. इस पर कोर्ट ने 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. साधु के खिलाफ छेड़छाड़ की एफआईआर दर्ज हुई थी. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद ये फैसला सुनाया है. घटना 3 साल पुरानी है. कोर्ट ने ये भी आदेश दिया है कि अगर दोषी जुर्माना जमा नहीं करेगा, तो उसे 6 महीने का अतिरिक्त कारावास काटना होगा.

ये है पूरा मामला

घटना टूण्डला थाना इलाके से जुड़ी है. एक महिला ने बाबा के खिलाफ छेड़छाड़ का केस दर्ज कराया था. अभियोजन पक्ष के मुताबिक 4 दिसंबर 2017 को 5 साल की एक मासूम को पैसे देने के बहाने कॉलोनी के मंदिर का पुजारी रमेश गिरी स्कूल के पीछे ले गया. जहां उसने मासूम के साथ छेड़छाड़ किया था. मासूम की मां जब उसे खोजते हुए स्कूल के पीछे पहुंची, तो वो घबरा गया और वहां से भागने लगा.

मासूम ने जब पूरी आपबीती मां को बतायी, तो मां ने टूंडला में बाबा रमेश गिरी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करायी. पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल के बाद पत्रावली कोर्ट में पेश की है. इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला जज और विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मृदुल दुबे ने की. उन्होंने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद बाबा रमेश गिरी को घटना का दोषी पाया और उन्हें 20 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई.

फिरोजाबादः जिले की पॉक्सो अदालत ने एक मंदिर के पुजारी रमेश को 20 सालों के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. इस पर कोर्ट ने 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. साधु के खिलाफ छेड़छाड़ की एफआईआर दर्ज हुई थी. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद ये फैसला सुनाया है. घटना 3 साल पुरानी है. कोर्ट ने ये भी आदेश दिया है कि अगर दोषी जुर्माना जमा नहीं करेगा, तो उसे 6 महीने का अतिरिक्त कारावास काटना होगा.

ये है पूरा मामला

घटना टूण्डला थाना इलाके से जुड़ी है. एक महिला ने बाबा के खिलाफ छेड़छाड़ का केस दर्ज कराया था. अभियोजन पक्ष के मुताबिक 4 दिसंबर 2017 को 5 साल की एक मासूम को पैसे देने के बहाने कॉलोनी के मंदिर का पुजारी रमेश गिरी स्कूल के पीछे ले गया. जहां उसने मासूम के साथ छेड़छाड़ किया था. मासूम की मां जब उसे खोजते हुए स्कूल के पीछे पहुंची, तो वो घबरा गया और वहां से भागने लगा.

मासूम ने जब पूरी आपबीती मां को बतायी, तो मां ने टूंडला में बाबा रमेश गिरी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करायी. पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल के बाद पत्रावली कोर्ट में पेश की है. इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला जज और विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मृदुल दुबे ने की. उन्होंने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद बाबा रमेश गिरी को घटना का दोषी पाया और उन्हें 20 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई.

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