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फिरोजाबाद में पॉक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म आरोपी को सुनाई 7 सात की सजा, पीड़िता ने आग लगाकर की थी खुदकुशी

फिरोजाबाद में पॉक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को 7 साल कारावास के साथ जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना न देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी. दुष्कर्म के बाद पीड़िता ने आग लगाकर खुदकुशी कर ली थी.

फिरोजाबाद
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Published : Dec 1, 2022, 10:17 PM IST

फिरोजाबाद: जनपद की विशेष पॉक्सो अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 7 साल की सजा सुनाई है. अदालत ने दोषी पर 13 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना न देने पर अतिरिक्त सजा भी भुगतनी पड़ेगी. रेप की घटना से आहत किशोरी ने खुद को आग के हवाले कर लिया था, जिससे बाद में उसकी मौत हो गई थी.

अभियोजन पक्ष के मुताबिक रामगढ़ क्षेत्र निवासी रहीस पुत्र कल्लू 25 मई 2016 को पड़ोसी के घर में घुस गया. उस समय 14 वर्षीय बालिका घर में अकेली थी. बालिका के अकेले होने का फायदा उठाकर रहीस ने उसके साथ रेप किया. जिससे आहत बालिका ने खुद के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा ली.

बालिका की मां की शिकायत पर पुलिस ने रहीस के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था. विवेचना के दौरान बालिका की मौत हो गई. पुलिस ने विवेचना कर न्यायालय में दोषी रहीस के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया. मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉस्को कब संख्या 2 अवधेश पांडे की अदालत में चला.

अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक संजीव कुमार शर्मा ने बताया मुकदमे के दौरान आधा दर्जन लोगों ने गवाही दी. एक दर्जन से अधिक साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए. गवाहों के बयान तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने रहीस को दोषी माना. न्यायालय ने उसे 7 वर्ष के कठोर कारावास के साथ 1,3000 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है.

यह भी पढे़ं: फिरोजाबाद की कोर्ट से केंद्रीय कानून राज्य मंत्री हुए बरी

फिरोजाबाद: जनपद की विशेष पॉक्सो अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 7 साल की सजा सुनाई है. अदालत ने दोषी पर 13 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना न देने पर अतिरिक्त सजा भी भुगतनी पड़ेगी. रेप की घटना से आहत किशोरी ने खुद को आग के हवाले कर लिया था, जिससे बाद में उसकी मौत हो गई थी.

अभियोजन पक्ष के मुताबिक रामगढ़ क्षेत्र निवासी रहीस पुत्र कल्लू 25 मई 2016 को पड़ोसी के घर में घुस गया. उस समय 14 वर्षीय बालिका घर में अकेली थी. बालिका के अकेले होने का फायदा उठाकर रहीस ने उसके साथ रेप किया. जिससे आहत बालिका ने खुद के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा ली.

बालिका की मां की शिकायत पर पुलिस ने रहीस के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था. विवेचना के दौरान बालिका की मौत हो गई. पुलिस ने विवेचना कर न्यायालय में दोषी रहीस के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया. मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉस्को कब संख्या 2 अवधेश पांडे की अदालत में चला.

अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक संजीव कुमार शर्मा ने बताया मुकदमे के दौरान आधा दर्जन लोगों ने गवाही दी. एक दर्जन से अधिक साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए. गवाहों के बयान तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने रहीस को दोषी माना. न्यायालय ने उसे 7 वर्ष के कठोर कारावास के साथ 1,3000 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है.

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