ETV Bharat / state

नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

author img

By

Published : May 19, 2023, 8:57 PM IST

फिरोजाबाद की पॉक्सो अदालत ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी पर अर्थदंड भी लगया है.

पॉस्को
पॉस्को

फिरोजाबाद: जनपद की विशेष पॉक्सो अदालत ने नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म के दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी पर 27 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड न देने पर आरोपी हो 10 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी. इस मामले में पीड़िता के पिता ने दो युवकों पर बालिका को ले जाने की आशंका जाहिर करते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जिसमें से पुलिस ने एक आरोपी को पुलिस ने क्लीनचिट दे दी थी.

अभियोजन पक्ष के मुताबिक थाना सिरसागंज क्षेत्र के गांव में 22 अगस्त 2020 एक युवक 16 वर्षीय किशोरी को भगा कर ले गया था और कमरे में बंद कर उसके साथ बलात्कार किया था. लड़की के पिता ने दीपांशु पुत्र अनिल शाक्य निवासी आलमपुर बरनाहल मैनपुरी तथा कौशल पुत्र प्रमोद निवासी अथाई टोला सिरसागंज पर शक व्यक्त करते हुए थाने में तहरीर दी. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना की. विवेचना के बाद पुलिस ने कौशल पुत्र प्रमोद के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया. मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो विजय कुमार आजाद की अदालत में चला.

अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अजमोद सिंह ने बताया कि मुकदमे के दौरान की गवाहों ने गवाही दी. कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किये गए. गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने कौशल को दोषी माना. न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है जो 20 वर्ष से कम नहीं होगी. कोर्ट ने उस पर 27 हजार रुपया अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदण्ड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. न्यायालय ने अर्थ दंड की पूरी राशि पीड़ित को देने के आदेश भी दिए हैं.

यह भी पढ़ें- मां के बाहर जाते ही सौतेले पिता ने नाबालिग बेटी के साथ किया दुष्कर्म

फिरोजाबाद: जनपद की विशेष पॉक्सो अदालत ने नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म के दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी पर 27 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड न देने पर आरोपी हो 10 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी. इस मामले में पीड़िता के पिता ने दो युवकों पर बालिका को ले जाने की आशंका जाहिर करते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जिसमें से पुलिस ने एक आरोपी को पुलिस ने क्लीनचिट दे दी थी.

अभियोजन पक्ष के मुताबिक थाना सिरसागंज क्षेत्र के गांव में 22 अगस्त 2020 एक युवक 16 वर्षीय किशोरी को भगा कर ले गया था और कमरे में बंद कर उसके साथ बलात्कार किया था. लड़की के पिता ने दीपांशु पुत्र अनिल शाक्य निवासी आलमपुर बरनाहल मैनपुरी तथा कौशल पुत्र प्रमोद निवासी अथाई टोला सिरसागंज पर शक व्यक्त करते हुए थाने में तहरीर दी. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना की. विवेचना के बाद पुलिस ने कौशल पुत्र प्रमोद के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया. मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो विजय कुमार आजाद की अदालत में चला.

अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अजमोद सिंह ने बताया कि मुकदमे के दौरान की गवाहों ने गवाही दी. कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किये गए. गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने कौशल को दोषी माना. न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है जो 20 वर्ष से कम नहीं होगी. कोर्ट ने उस पर 27 हजार रुपया अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदण्ड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. न्यायालय ने अर्थ दंड की पूरी राशि पीड़ित को देने के आदेश भी दिए हैं.

यह भी पढ़ें- मां के बाहर जाते ही सौतेले पिता ने नाबालिग बेटी के साथ किया दुष्कर्म

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.