फिरोजाबाद: जनपद की विशेष पॉस्को अदालत ने नबालिग किशोरी के अपहरण और उसके साथ दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी पर 31 हजार का अर्थदंड भी लगाया है. जिसे अदा न करने पर आरोपी को अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी. इस मामले में एक युवती समेत तीन लोगों को नामजद किया गया था. लेकिन, दो आरोपियों को कोर्ट से स्टे मिल गया है. एक आरोपी के खिलाफ पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी.
अभियोजन पक्ष के मुताबिक थाना सिरसागंज क्षेत्र निवासी किशोरी 6 अगस्त 2013 को स्कूल से घर जा रही थी. इस दौरान उसकी सहेली शबनम ने उससे कहा कि वह बाजार किताब लेने जा रही है, उसके साथ चल. किशोरी उसके साथ बाजार जा रही थी तभी शबनम के ताऊ के दो लड़के आफताब और अशफाक अपने दो साथियों के साथ मिल गए. आफताब ने किशोरी के मुंह पर रुमाल रख दिया, जिससे वह बेहोश हो गई. जब वह होश में आई तो वह जयपुर में थी. शबनम और उसका भाई अशफाक वापस आ गए. आफताब ने किशोरी के साथ कई बार रेप किया.
जयपुर पुलिस ने दोनों को सड़क पर घूमते हुए पकड़ लिया. वहां आफताब के कहने पर लड़की ने उसके अनुसार बयान दिया. पुलिस ने किशोरी को चिल्ड्रन होम भेज दिया और आफताब को परिजनों के हवाले कर दिया. बाद में किशोरी के पिता भी उसे घर ले आए. कुछ दिन के बाद किशोरी के पिता की मौत हो गई. किशोरी ने थाने में मुकदमा दर्ज करने का प्रयास किया. लेकिन, उसका मुकदमा नहीं लिखा गया. इस पर उसने न्यायालय की शरण ली.
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कोर्ट के आदेश पर 11 नवंबर 2013 को आफताब अशफाक और शबनम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया.अशफाक और शबनम की गिरफ्तारी पर स्टे मिल गया है. पुलिस ने विवेचना के बाद आफताब के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया. मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो विजय कुमार आजाद की अदालत में हुई. अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अजमोद सिंह चौहान ने बताया कि मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी. कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए. गवाहों की गवाही और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने उसे दोषी माना. न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. उस पर 31 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. न्यायालय ने अर्थ दंड की राशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं.
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