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नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले दोषी को 10 साल की सजा

फिरोजाबाद में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देकर पॉस्को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी पर अर्थदंड भी लगाया है.

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Published : Jul 7, 2023, 8:20 PM IST

फिरोजाबाद: जनपद की विशेष पॉस्को कोर्ट ने शुक्रवार को नाबालिक लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने दोष दोषी पर 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना न देने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी पड़ेगी.

अभियोजन पक्ष के मुताबिक 16 वर्षीय किशोरी अपनी मां के साथ 2 जुलाई 2014 को शिकोहाबाद शंकरपुरी स्थित एक मैरिज होम में आयोजित शादी समारोह में गयी थी. तीन जुलाई को विदाई के दौरान 3 युवक किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले गए. काफी तलाश के बाद किशोरी नहीं मिली तो उसकी मां ने आकाश उर्फ टिंकू निवासी सिरसागंज सहित 3 लोगों के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया था.

पुलिस ने विवेचना के दौरान साक्ष्य और गवाहों के बयानों के बाद आकाश के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की. मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट संख्या 3 संजय कुमार यादव द्वितीय की कोर्ट में हुई. अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक कमल सिंह ने बताया कि मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी. साथ ही कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए. गवाहों की गवाही और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आकाश को दोषी पाया. न्यायालय ने आरोपी को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 35 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड ना देने पर आरोपी को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

यह भी पढ़े-Sexual Harassment Case: बृजभूषण शरण सिंह को समन, 18 जुलाई को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश

फिरोजाबाद: जनपद की विशेष पॉस्को कोर्ट ने शुक्रवार को नाबालिक लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने दोष दोषी पर 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना न देने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी पड़ेगी.

अभियोजन पक्ष के मुताबिक 16 वर्षीय किशोरी अपनी मां के साथ 2 जुलाई 2014 को शिकोहाबाद शंकरपुरी स्थित एक मैरिज होम में आयोजित शादी समारोह में गयी थी. तीन जुलाई को विदाई के दौरान 3 युवक किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले गए. काफी तलाश के बाद किशोरी नहीं मिली तो उसकी मां ने आकाश उर्फ टिंकू निवासी सिरसागंज सहित 3 लोगों के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया था.

पुलिस ने विवेचना के दौरान साक्ष्य और गवाहों के बयानों के बाद आकाश के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की. मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट संख्या 3 संजय कुमार यादव द्वितीय की कोर्ट में हुई. अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक कमल सिंह ने बताया कि मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी. साथ ही कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए. गवाहों की गवाही और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आकाश को दोषी पाया. न्यायालय ने आरोपी को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 35 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड ना देने पर आरोपी को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

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