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रेप के बाद की थी मासूम की हत्या, कोर्ट ने दुराचारी को सुनाई उम्र कैद की सजा

यूपी के फिरोजाबाद में जिले की पॉक्सो अदालत ने दुराचारी को उम्र कैद की सजा सुनाई है. दुराचारी पर रेप के बाद मासूम की हत्या और शव को कुएं में फेंक कर सबूत मिटाने का आरोप था.

फिरोजाबाद पॉक्सो अदालत
फिरोजाबाद पॉक्सो अदालत
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Published : Aug 16, 2021, 8:02 PM IST

फिरोजाबाद: जिले की पॉक्सो अदालत ने एक दुराचारी को आजीवन उम्र कैद की सजा सुनायी है, साथ ही उस पर डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. दुराचारी पर आरोप था कि उसने खिलौना देने के बहाने सात साल की एक मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म किया. इसके बाद उसकी गला दबाकर हत्या भी कर दी और मासूम के शव को एक कुएं में डाल दिया था.

घटना फिरोजाबाद के नारखी थाना क्षेत्र के एक गांव की है. अभियोजन पक्ष के मुताबिक, 29 जनवरी 2016 में गांव में एक बारात आयी थी. गांव में ही रहने वाली सात साल की एक बालिका अन्य बालकों के साथ उस बारात को देखने के लिए गयी थी. रात को बालिका जब घर नहीं लौटी तो परिजनों को चिंता हुयी. परिजनों ने जब उसकी खोजबीन की तो किसी ने बालिका के परिजनों को बताया कि बालिका को विजेंद्र उर्फ बीजू पुत्र रोशन लाल के साथ देखा गया था, जो बालिका को खेत की तरफ ले जा रहा था.परिजनों ने बीजू की तलाश भी की, लेकिन वह घर पर नहीं मिला. परिजनों ने बालिका को खेत मे खोजा तो एक कुएं से उसका शव बरामद हुआ. जानकारी मिलने पर पुलिस ने बालिका के शव का पोस्टमार्टम कराया तो उसके साथ रेप की पुष्टि हुयी. साथ ही यह भी तथ्य सामने आया कि बालिका की गला दबाकर हत्या की गयी है.पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा. साथ ही जांच के बाद चार्जशीट भी कोर्ट में पेश की. जिसमें बीजू पर आरोप तय लिए गए.

मामले की सुनवायी विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अरविंद कुमार यादव द्वारा की गयी. न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद बीजू को बालिका के साथ रेप और उसकी गला दबाकर हत्या, शव छिपाने का दोषी पाया. न्यायाधीश ने बीजू को उम्र कैद की सजा सुनायी है साथ ही डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

फिरोजाबाद: जिले की पॉक्सो अदालत ने एक दुराचारी को आजीवन उम्र कैद की सजा सुनायी है, साथ ही उस पर डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. दुराचारी पर आरोप था कि उसने खिलौना देने के बहाने सात साल की एक मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म किया. इसके बाद उसकी गला दबाकर हत्या भी कर दी और मासूम के शव को एक कुएं में डाल दिया था.

घटना फिरोजाबाद के नारखी थाना क्षेत्र के एक गांव की है. अभियोजन पक्ष के मुताबिक, 29 जनवरी 2016 में गांव में एक बारात आयी थी. गांव में ही रहने वाली सात साल की एक बालिका अन्य बालकों के साथ उस बारात को देखने के लिए गयी थी. रात को बालिका जब घर नहीं लौटी तो परिजनों को चिंता हुयी. परिजनों ने जब उसकी खोजबीन की तो किसी ने बालिका के परिजनों को बताया कि बालिका को विजेंद्र उर्फ बीजू पुत्र रोशन लाल के साथ देखा गया था, जो बालिका को खेत की तरफ ले जा रहा था.परिजनों ने बीजू की तलाश भी की, लेकिन वह घर पर नहीं मिला. परिजनों ने बालिका को खेत मे खोजा तो एक कुएं से उसका शव बरामद हुआ. जानकारी मिलने पर पुलिस ने बालिका के शव का पोस्टमार्टम कराया तो उसके साथ रेप की पुष्टि हुयी. साथ ही यह भी तथ्य सामने आया कि बालिका की गला दबाकर हत्या की गयी है.पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा. साथ ही जांच के बाद चार्जशीट भी कोर्ट में पेश की. जिसमें बीजू पर आरोप तय लिए गए.

मामले की सुनवायी विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अरविंद कुमार यादव द्वारा की गयी. न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद बीजू को बालिका के साथ रेप और उसकी गला दबाकर हत्या, शव छिपाने का दोषी पाया. न्यायाधीश ने बीजू को उम्र कैद की सजा सुनायी है साथ ही डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

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