फिरोजाबाद: जनपद के विशेष पॉस्को अदालत ने किशोरी को बहला फुसलाकर दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने दोषी को अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा के साथ 32 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. वहीं, कोर्ट ने मिथ्या साक्ष्य पेश करने और अभियुक्त के पक्ष में गवाही देने पर पीड़िता की मां पर केस दर्ज करने का आदेश दिया है.
थाना टूंडला क्षेत्र के एक गांव निवासी 16 वर्षीय किशोरी को 29 नवंबर 2015 को दवा लेने बाजार गई थी. इसी दौरान रास्ते में नगला कुम्हरान निवासी शादीशुदा सोनू मिल गया. वह किशोरी को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. किशोरी की मां ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया था. पुलिस ने काफी प्रयास के बाद किशोरी को बरामद किया था. पुलिस ने विवेचना के बाद किशोरी के बयान के आधार पर सोनू के खिलाफ किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म की धाराओं में न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर किया. मुकदमा की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो विजय कुमार आजाद की अदालत में हुई.
अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अजमोद सिंह चौहान ने बताया मुकदमे के दौरान 6 गवाहो ने गवाही दी. कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए. गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने सोनू को दोषी ठहराया. न्यायालय ने दोषी को आजीवन कारावास (अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा) की सजा सुनाई है. कोर्ट ने उस पर 32 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड ना देने पर दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. वहीं, कोर्ट में झूठी गवाही देने वाली किशोरी की मां पर कोर्ट ने केस दर्ज करने का आदेश दिया है.
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