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11 साल पहले हुई चार लोगों की हत्या के मामले में दोषियों को अदालत ने सुनायी उम्र कैद की सजा

उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जनपद में 11 साल पहले हुई सामूहिक हत्या के एक मामले में सुनवाई करते हुए अपर जिला जज एफटीसी द्वितीय यजुवेंद्र विक्रम सिंह ने दोनों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. गौरतलब है कि इस सनसनी खेज हत्याकांड के चार आरोपियों को अभी तक पुलिस गिरफ्तार भी नहीं कर सकी है.

उम्र कैद की सजा
उम्र कैद की सजा
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Published : Dec 16, 2021, 5:40 PM IST

फिरोजाबाद: जिला अदालत ने 11 साल पहले हुए एक सामूहिक हत्याकांड के दो आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है. यही नहीं अदालत ने दोनों आरोपियों पर एक एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना न देने पर आरोपियों को एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. जो जुर्माने की राशि है उसकी 50 फीसदी धनराशि पीड़िता को देनी होगी. गौरतलब है कि इस सनसनी खेज हत्याकांड के चार आरोपियों को अभी तक पुलिस गिरफ्तार भी नहीं कर सकी है.

ये घटना उत्तर थाना क्षेत्र के झील की पुलिया के पास स्थित देवकी नगर मोहल्ले की है. 12 अगस्त 2010 को एक मकान में चार लोगों की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी. यह घटना कई दिनों तक सुर्खियों में रही थी. बाद में पुलिस की जांच के दौरान यह बात सामने आई थी कि जिस मकान में यह जघन्य वारदात हुई, वह मकान मधु नामक एक महिला का था. उस घर में एटा जनपद के आवागढ़ थाना क्षेत्र के गांव नरोरा निवासी मुकेश बघेल किराए पर रहता था. मकान खाली करने को लेकर मुकेश बघेल का मधु से विवाद हुआ था. जिसके बाद मुकेश ने साथियों के साथ मिलकर गुस्से के मारे मधु के पति बाबूलाल, बेटे छोटू, बेटी शैली और प्राची की धारदार हथियार से हत्या कर दी थी. यही नहीं आरोपी मधु और उसके बेटे आगम को मरा हुआ समझकर घायल अवस्था में ही छोड़कर फरार हो गए थे. घटना के बाद जब बाबू लाल के चाचा मक्खन लाल और रामलाल घर पर आए तो इसकी जानकारी हुई. इस मामले में मधु की तहरीर पर मुकेश बघेल उसकी पत्नी प्रीति, भाई महेश और अमित कुमार के खिलाफ जानलेवा हमले एवं हत्या का केस दर्ज किया गया था. घटना के बाद मुकेश और उसकी पत्नी फरार हो गए थे, जो अब तक पकड़ में नहीं आ सके हैं. इस मामले में पुलिस ने साजिश रचने वाले राम रतन जिन्होंने मुकेश को किराए पर मकान दिलाया था और मुकेश के पिता गंगा सिंह बघेल को गिरफ्तार कर जेल भेजा था.

इसे भी पढ़ें- 11 साल पुराने हत्या के मामले में आरोपी को उम्र कैद

इस मामले में अपर जिला जज एफटीसी द्वितीय यजुवेंद्र विक्रम सिंह के न्यायालय में सुनवाई हुई. मामले की पैरवी करते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मनोज कुमार शर्मा ने आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की. अब अदालत ने इन दोनों आरोपियों को हत्या का दोषी पाए जाने पर उम्र कैद की सजा सुनाई है.

फिरोजाबाद: जिला अदालत ने 11 साल पहले हुए एक सामूहिक हत्याकांड के दो आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है. यही नहीं अदालत ने दोनों आरोपियों पर एक एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना न देने पर आरोपियों को एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. जो जुर्माने की राशि है उसकी 50 फीसदी धनराशि पीड़िता को देनी होगी. गौरतलब है कि इस सनसनी खेज हत्याकांड के चार आरोपियों को अभी तक पुलिस गिरफ्तार भी नहीं कर सकी है.

ये घटना उत्तर थाना क्षेत्र के झील की पुलिया के पास स्थित देवकी नगर मोहल्ले की है. 12 अगस्त 2010 को एक मकान में चार लोगों की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी. यह घटना कई दिनों तक सुर्खियों में रही थी. बाद में पुलिस की जांच के दौरान यह बात सामने आई थी कि जिस मकान में यह जघन्य वारदात हुई, वह मकान मधु नामक एक महिला का था. उस घर में एटा जनपद के आवागढ़ थाना क्षेत्र के गांव नरोरा निवासी मुकेश बघेल किराए पर रहता था. मकान खाली करने को लेकर मुकेश बघेल का मधु से विवाद हुआ था. जिसके बाद मुकेश ने साथियों के साथ मिलकर गुस्से के मारे मधु के पति बाबूलाल, बेटे छोटू, बेटी शैली और प्राची की धारदार हथियार से हत्या कर दी थी. यही नहीं आरोपी मधु और उसके बेटे आगम को मरा हुआ समझकर घायल अवस्था में ही छोड़कर फरार हो गए थे. घटना के बाद जब बाबू लाल के चाचा मक्खन लाल और रामलाल घर पर आए तो इसकी जानकारी हुई. इस मामले में मधु की तहरीर पर मुकेश बघेल उसकी पत्नी प्रीति, भाई महेश और अमित कुमार के खिलाफ जानलेवा हमले एवं हत्या का केस दर्ज किया गया था. घटना के बाद मुकेश और उसकी पत्नी फरार हो गए थे, जो अब तक पकड़ में नहीं आ सके हैं. इस मामले में पुलिस ने साजिश रचने वाले राम रतन जिन्होंने मुकेश को किराए पर मकान दिलाया था और मुकेश के पिता गंगा सिंह बघेल को गिरफ्तार कर जेल भेजा था.

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इस मामले में अपर जिला जज एफटीसी द्वितीय यजुवेंद्र विक्रम सिंह के न्यायालय में सुनवाई हुई. मामले की पैरवी करते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मनोज कुमार शर्मा ने आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की. अब अदालत ने इन दोनों आरोपियों को हत्या का दोषी पाए जाने पर उम्र कैद की सजा सुनाई है.

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