फिरोजाबादः फिरोजाबाद विशेष पॉक्सो अदालत ने कक्षा आठ में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा को बहला-फुसलाकर ले जाने के आरोपी को पांच साल की सजा सुनायी है. कोर्ट ने दोषी पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी. इस घटना में पांच साल पहले आरोपी एक किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा कर ले गया था.
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, यह मामला शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के एक गांव का है. 14 मई 2018 को एक ग्रामीण ने कक्षा आठ में पढ़ने वाली अपनी 14 बर्षीय नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का मुकदमा दर्ज कराया था. उसने अंकित राठौर पुत्र गुलाब राठौर व उसके भाई गोपाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. शिकायतकर्ता का कहना था उसकी बेटी 10 मई को सुबह घूमने गई थी. इसी दौरान दोनों भाई उसे बहला-फुसलाकर भगा ले गए.
एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच पड़ताल की और गवाहों के बयानों, साक्ष्यों के आधार पर विवेचना के बाद अंकित के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया. केस की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 3/ विशेष न्यायाधीश पॉक्सो संजय कुमार यादव द्वितीय की अदालत में हुयी. अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो कमल सिंह ने बताया कि मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी. साक्ष्य भी न्यायालय में प्रस्तुत किए गए. गवाहों की गवाही और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने अंकित को दोषी माना. न्यायालय ने उसे 5 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही उस पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
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