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भावली गोलीकांड में 14 साल बाद आया फैसला, दोषी को 10 साल की सजा और भारी जुर्माना

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Published : Feb 19, 2022, 8:35 PM IST

Firozabad Bhawali Murder Case : फिरोजाबाद में न्यायाधीश आजाद सिंह की अदालत ने गैर इरादतन हत्या में आरोपी बृजेश को दोषी पाया. उसे 10 साल की सजा के साथ भारी जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है. 14 साल पहले जनपद के सिरसागंज के भावली गांव में गोलीकांड में युवक की मौत हुई थी.

Firozabad Bhawali Murder Case
Firozabad Bhawali Murder Case

फिरोजाबाद: जनपद की एक अदालत ने भावली गोलीकांड में गैर इरादतन हत्या के मामले में एक आरोपी को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने दोषी को 10 साल की सजा सुनाई है और एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर एक साल नौ महीने की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी. मामले में कुल चार लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिनमें से दो की मौत हो चुकी है. वहीं एक नाबालिग को जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट भेजा गया है.



मामला सिरसागंज इलाके से जुड़ा है. यहां के गांव भावली में 24 मार्च 2008 को सत्येंद्र कुमार के भतीजे और गांव के ही लाखन सिंह के लड़कों से गाली-गलौज हो गई थी. इसकी जानकारी करने सत्येंद्र कुमार अपने भाई विपिन कुमार, अखिलेश कुमार, भतीजे योगेश कुमार, अनिल कुमार और गौरव के साथ लाखन सिंह के घर गए थे. तभी लाखन सिंह, उनके पुत्र पुष्पेंद्र, ब्रजेश ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी.

गोलियां चलने पर सत्येंद्र के भाई विपिन और अखिलेश, भतीजे अनिल, योगेश और गौरव को गोली लग गई. अस्पताल ले जाते समय विपिन की मौत हो गयी. इस मामले में सत्येंद्र की तहरीर पर पुलिस ने लाखन सिंह, उनके पुत्र पुष्पेंद्र, बृजेश एवं गांव के ही रतन सिंह पुत्र मुंशी लाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की.

जांच के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया. मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या छह आजाद सिंह के न्यायालय में हुई. शासकीय अधिवक्ता अजय कुमार शर्मा ने बताया कि न्यायाधीश आजाद सिंह ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी बृजेश को 10 साल की सजा सुनायी है.

यह भी पढ़ें- UP Election 2022: मुख्तार, धनंजय, अभय सिंह जैसे बाहुबलियों का भविष्य तय करेगा ये चुनाव

न्यायाधीश आजाद सिंह ने एक अन्य आरोपी पुष्पेंद्र घटना के वक्त किशोर था, इसलिए उसे जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट भेजा गया है. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि गोलीकांड में दो आरोपी लाखन सिंह और रतन की पहले ही मौत हो चुकी है.

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फिरोजाबाद: जनपद की एक अदालत ने भावली गोलीकांड में गैर इरादतन हत्या के मामले में एक आरोपी को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने दोषी को 10 साल की सजा सुनाई है और एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर एक साल नौ महीने की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी. मामले में कुल चार लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिनमें से दो की मौत हो चुकी है. वहीं एक नाबालिग को जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट भेजा गया है.



मामला सिरसागंज इलाके से जुड़ा है. यहां के गांव भावली में 24 मार्च 2008 को सत्येंद्र कुमार के भतीजे और गांव के ही लाखन सिंह के लड़कों से गाली-गलौज हो गई थी. इसकी जानकारी करने सत्येंद्र कुमार अपने भाई विपिन कुमार, अखिलेश कुमार, भतीजे योगेश कुमार, अनिल कुमार और गौरव के साथ लाखन सिंह के घर गए थे. तभी लाखन सिंह, उनके पुत्र पुष्पेंद्र, ब्रजेश ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी.

गोलियां चलने पर सत्येंद्र के भाई विपिन और अखिलेश, भतीजे अनिल, योगेश और गौरव को गोली लग गई. अस्पताल ले जाते समय विपिन की मौत हो गयी. इस मामले में सत्येंद्र की तहरीर पर पुलिस ने लाखन सिंह, उनके पुत्र पुष्पेंद्र, बृजेश एवं गांव के ही रतन सिंह पुत्र मुंशी लाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की.

जांच के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया. मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या छह आजाद सिंह के न्यायालय में हुई. शासकीय अधिवक्ता अजय कुमार शर्मा ने बताया कि न्यायाधीश आजाद सिंह ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी बृजेश को 10 साल की सजा सुनायी है.

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न्यायाधीश आजाद सिंह ने एक अन्य आरोपी पुष्पेंद्र घटना के वक्त किशोर था, इसलिए उसे जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट भेजा गया है. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि गोलीकांड में दो आरोपी लाखन सिंह और रतन की पहले ही मौत हो चुकी है.

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