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नलकूप पर सोते समय ग्रामीण की हत्या में कोर्ट ने दोषी को सुनाई उम्रकैद की सजा - Firozabad court

फिरोजाबाद में 2018 में नलकूप पर सोते समय एक ग्रामीण की दो लोगों ने मिलकर हत्या (murder in firozabad) कर दी थी. कोर्ट ने एक आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा (Life imprisonment to culprit) सुनाई है. साथ ही 30 हजार रुपये का अर्थदंड(Fine of Rs 30 thousand) भी लगाया है.

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नलकूप पर सोते समय ग्रामीण की हत्या
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Oct 31, 2023, 10:53 PM IST

फिरोजाबाद: जनपद की अपर जिला और सत्र न्यायालय ने हत्या के एक मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार दिया. उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने दोषी पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. साल 2018 में नलकूप पर सोते समय गांव के ही दो लोगों ने ग्रामीण की गला रेतकर हत्या कर दी थी.

अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना खैरगढ़ के नगला हिम्मत में 25 अगस्त 2018 को महेंद्र सिंह नामक व्यक्ति की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी. वह तालाब की रखवाली के लिए हरेंद्र फौजी के नलकूप पर एक तख्ते पर सो रहा था. इस मामले में महेंद्र सिंह के बेटे मेघ सिंह ने 26 अगस्त को गांव के ही नरेन्द्र कुमार पुत्र बबलू सिंह, अनेक सिंह पुत्र गंगाराम के खिलाफ पिता की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था. पुलिस ने विवेचना के बाद नरेंद्र कुमार और अनेक सिंह के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया. मुकदमे की सुनवाई अपर जिला और सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 2 दीपा राय की अदालत में हुई.

इसे भी पढ़े-अवैध संबंध में करा दी थी पति की हत्या, कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, 1 लाख 20 हजार जुर्माना भी

अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी कर रहे एडीजीसी भूपेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि मुकदमे के दौरान 10 गवाहों ने गवाही दी. साथ ही 12 साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए. कोर्ट ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलों को भी सुना है. गवाहों की गवाही और साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने नरेंद्र कुमार को दोषी माना है. न्यायालय ने नरेंद्र कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही उस पर 30 हजार का अर्थदंड भी लगाया है. न्यायालय ने साक्ष्यों के अभाव में अनेक सिंह को दोष मुक्त कर दिया है.

यह भी पढ़े-बुलंदशहर में बच्चों को अगवाकर हत्या करने के मामले में तीन दोषियों को फांसी की सजा

फिरोजाबाद: जनपद की अपर जिला और सत्र न्यायालय ने हत्या के एक मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार दिया. उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने दोषी पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. साल 2018 में नलकूप पर सोते समय गांव के ही दो लोगों ने ग्रामीण की गला रेतकर हत्या कर दी थी.

अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना खैरगढ़ के नगला हिम्मत में 25 अगस्त 2018 को महेंद्र सिंह नामक व्यक्ति की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी. वह तालाब की रखवाली के लिए हरेंद्र फौजी के नलकूप पर एक तख्ते पर सो रहा था. इस मामले में महेंद्र सिंह के बेटे मेघ सिंह ने 26 अगस्त को गांव के ही नरेन्द्र कुमार पुत्र बबलू सिंह, अनेक सिंह पुत्र गंगाराम के खिलाफ पिता की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था. पुलिस ने विवेचना के बाद नरेंद्र कुमार और अनेक सिंह के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया. मुकदमे की सुनवाई अपर जिला और सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 2 दीपा राय की अदालत में हुई.

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अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी कर रहे एडीजीसी भूपेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि मुकदमे के दौरान 10 गवाहों ने गवाही दी. साथ ही 12 साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए. कोर्ट ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलों को भी सुना है. गवाहों की गवाही और साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने नरेंद्र कुमार को दोषी माना है. न्यायालय ने नरेंद्र कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही उस पर 30 हजार का अर्थदंड भी लगाया है. न्यायालय ने साक्ष्यों के अभाव में अनेक सिंह को दोष मुक्त कर दिया है.

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