फिरोजाबाद : जनपद की विशेष पॉक्सो अदालत ने रेप के एक आरोपी को दोषी करार देते हुए 11 साल के कारावास की सजा सुनाई. अदालत ने दोषी पर एक लाख 34 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड जमा न करने पर दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी. आरोपी ने न केवल पीड़िता से दुष्कर्म किया था बल्कि उसकी अश्लील वीडियो भी बना ली थी. इसके आधार पर युवती को ब्लैकमेल कर कई बार उससे रेप किया था.
मामला थाना दक्षिण इलाके का है. अभियोजन पक्ष के मुताबिक 24 अक्टूबर 2019 को एक मोहल्ले में रहने वाली युवती घर पर अकेली थी. उसकी मां दवा लेने बाजार गयी थी. इसी दौरान मोहल्ले का ही युवक रवि पुत्र हरी सिंह घर में घुस आया. उसने तमंचे के बल पर युवती के साथ दुष्कर्म किया. इस दौरान उसने युवती की अश्लील फोटो खींचने के साथ वीडियो भी बना ली. आरोपी ने युवती को धमकी भी दी कि अगर उसने किसी को घटना के बारे में बताया तो वह उस पर तेजाब डाल देगा.
अश्लील वीडियो के आधार पर आरोपी ने पीड़िता को ब्लैकमेल कर कई बार उससे दुष्कर्म किया. एक बार तो उसने युवती से पैसे की भी डिमांड की. पैसे न देने पर उसने फोटो वायरल कर दिए. पीड़िता ने थाने में शिकायत की तो उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई. उच्चाधिकारियों ने भी कोई सुनवाई नहीं की. इसके बाद पीड़िता ने न्यायालय की शरण ली. कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए.
कोर्ट के आदेश पर आरोपी पर मुकदमा दर्ज हुआ. पुलिस में मामले की विवेचना की. पीड़िता के बयान और साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया. मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/विशेष पॉक्सो कोर्ट में हुई. विशेष लोक अभियोजक अवधेश शुक्ला ने बताया कि न्यायाधीश अवधेश कुमार यादव ने पीड़िता के बयान और गवाहों, साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे 11 साल के कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी पर एक लाख 34 हजार का जुर्माना भी लगाया है.
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