फिरोजाबादः जनपद की विशेष पॉस्को कोर्ट ने कोचिंग पढ़कर लौट रही छात्रा के अपहरण और उसके साथ दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. करीब 10.5 साल पहले हुयी इस घटना के दोषी पर अदालत ने 22 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड न देने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी. कोर्ट ने अर्थदंड की पूरी राशि पीड़िता को दिए जाने के आदेश दिए है.
अभियोजन पक्ष के अनुसार यह मामला थाना टूंडला क्षेत्र से जुड़ा है. 26 फरवरी 2013 एक युवक कक्षा 12 की छात्रा को बहला फुसलाकर भगा ले गया था. उस समय वह कोचिंग पढ़ कर घर लौट रही थी. युवक किसी की प्राइवेट गाड़ी चलाता था. बाद में युवक ने छात्रा के पिता को फोन पर धमकियां दी. छात्रा के पिता ने दीपक उर्फ दीपू पुत्र स्वर्गीय तेजपाल सिंह निवासी चुल्हावली के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया. छात्रा जब बरामद हुई तो उसने आरोपी के खिलाफ बयान दिया कि उसने उसके साथ दुष्कर्म भी किया है.
पुलिस ने विवेचना के बाद दीपक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित कई धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया. मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो विजय कुमार आजाद की अदालत में हुई. अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अजमोद सिंह चौहान ने बताया कि मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी. कई साक्ष्य न्यायालय के सामने पेश किए गए. गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने दीपक को दोषी माना और न्यायालय ने दीपक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. न्यायालय ने उस पर 22 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड न देने पर उसे एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी. न्यायालय ने अर्थदंड की संपूर्ण राशि पीड़िता को देने के आदेश दिए है.
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