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11 साल पुराने हत्या के मामले में आरोपी को उम्र कैद

फिरोजाबाद की जिला अदालत ने हत्या के मामले में दोषी को उम्रकैद की सजा सुनायी है. साथ ही उस पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर दोषी को 9 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

District and session court firozabad
जिला एवं सत्र न्यायालय फिरोजाबाद
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Published : Mar 27, 2021, 3:34 AM IST

फिरोजाबाद : जिला अदालत ने हत्या के एक आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही उस पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर 9 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. साल 2010 में मोबाइल चोरी के शक में एक व्यक्ति की हत्या कर शव को नदी में फेंक दिया गया था. इसी मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया है.

ये है पूरा मामला

हत्या का यह मामला फिरोजाबाद जिले के जसराना थाना क्षेत्र से जुड़ा है. जसराना थाना क्षेत्र के गांव जरेला निवासी जगदीश ने जुलाई 2010 में एक एफआईआर दर्ज कराई थी. इसमें कहा कि उसी के गांव के निवासी राधे उर्फ राधे श्याम पुत्र गोविंद सिंह श्रीनिवास पुत्र बेदराम चार जुलाई 2010 को शाम आठ बजे उनके घर आए और उनके भाई नरेंद्र को किसी बहाने से घर से बुलाकर सूरज पाल के पास ले गए. रात 11 बजे तक नरेंद्र जब घर नहीं आया तो परिजनों ने उसे ढूंढा. इस दौरान जानकारी मिली कि नरेंद्र की हत्या कर दी गई है. बाद में उसकी लाश सेंगर नदी में तैरती मिली थी.

सबूत मिटाने के लिए नदी में फेंका शव

नरेंद्र के गले में शर्ट बंधी मिली हुई थी. इससे आशंका जताई गई कि नरेंद्र की गला दबाकर हत्या की गई है और सबूत मिटाने के लिए नरेंद्र के शव को नदी में फेंक दिया गया है. इस मामले में राधे और श्रीनिवास के अलावा सूरजपाल के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया गया था. पुलिस ने तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया था. आरोपियों को शक था कि नरेंद्र ने सूरजपाल का मोबाइल चोरी किया है. इसीलिए उसकी हत्या कर शव को नदी में फेंका गया था.

दो आरोपियों की हो चुकी है मौत

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया. विवेचक ने तीनों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था. मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या दो राज नारायण सिंह के द्वारा की गई. विद्वान न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलील सुनने के बाद एक आरोपी श्रीनिवास को उम्रकैद की सजा सुनायी है. घटना में नामजद आरोपी राधेश्याम और सूरजपाल की मौत हो चुकी है.

फिरोजाबाद : जिला अदालत ने हत्या के एक आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही उस पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर 9 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. साल 2010 में मोबाइल चोरी के शक में एक व्यक्ति की हत्या कर शव को नदी में फेंक दिया गया था. इसी मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया है.

ये है पूरा मामला

हत्या का यह मामला फिरोजाबाद जिले के जसराना थाना क्षेत्र से जुड़ा है. जसराना थाना क्षेत्र के गांव जरेला निवासी जगदीश ने जुलाई 2010 में एक एफआईआर दर्ज कराई थी. इसमें कहा कि उसी के गांव के निवासी राधे उर्फ राधे श्याम पुत्र गोविंद सिंह श्रीनिवास पुत्र बेदराम चार जुलाई 2010 को शाम आठ बजे उनके घर आए और उनके भाई नरेंद्र को किसी बहाने से घर से बुलाकर सूरज पाल के पास ले गए. रात 11 बजे तक नरेंद्र जब घर नहीं आया तो परिजनों ने उसे ढूंढा. इस दौरान जानकारी मिली कि नरेंद्र की हत्या कर दी गई है. बाद में उसकी लाश सेंगर नदी में तैरती मिली थी.

सबूत मिटाने के लिए नदी में फेंका शव

नरेंद्र के गले में शर्ट बंधी मिली हुई थी. इससे आशंका जताई गई कि नरेंद्र की गला दबाकर हत्या की गई है और सबूत मिटाने के लिए नरेंद्र के शव को नदी में फेंक दिया गया है. इस मामले में राधे और श्रीनिवास के अलावा सूरजपाल के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया गया था. पुलिस ने तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया था. आरोपियों को शक था कि नरेंद्र ने सूरजपाल का मोबाइल चोरी किया है. इसीलिए उसकी हत्या कर शव को नदी में फेंका गया था.

दो आरोपियों की हो चुकी है मौत

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया. विवेचक ने तीनों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था. मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या दो राज नारायण सिंह के द्वारा की गई. विद्वान न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलील सुनने के बाद एक आरोपी श्रीनिवास को उम्रकैद की सजा सुनायी है. घटना में नामजद आरोपी राधेश्याम और सूरजपाल की मौत हो चुकी है.

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