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Firozabad court: पूर्व विधायक समेत 18 सपा नेताओं को कोर्ट ने सुनाई सजा, जानिए पूरा मामला - फिरोजाबाद की खबरें

जिले की एमपी-एमएलए कोर्ट ने बसपा नेता अजीम भाई समेत 18 नेताओं को दो-दो साल के कारावास की सजा सुनाई है. चलिए जानते हैं पूरे मामले के बारे में.

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एमपी-एमएलए कोर्ट ने फिरोजाबाद के पूर्व विधायक समेत 18 सपा नेताओं को सुनायी सजा,जानें क्या था मामला
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Published : Jan 18, 2023, 9:35 PM IST

फिरोजाबादः जिले की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 15 साल पहले हुए बवाल के मामले में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक और वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी के नेता अजीम भाई समेत 18 नेताओं को दो-दो साल के कारावास की सजा सुनाई है. हालांकि अदालत ने उन्हें जमानत भी दे दी है. साल 2015 में एक आंदोलन के दौरान इन सभी पर बवाल करने का आरोप था जिसका केस भी इन लोगों पर दर्ज किया गया था. इसी मामले में कोर्ट का यह फैसला बुधवार को आया है.

अभियोजन पक्ष के अनुसार सपा के पूर्व विधायक अजीम भाई के नेतृत्व में कई लोगों ने 2 जनवरी 2008 को सुभाष चौराहा पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जाम लगाया था. पुलिस के समझाने के बाद भी उन लोगों ने रोडवेज व अन्य वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया था. बाद में पुलिस ने वहां से भगा दिया था.पुलिस ने मामले में अजीम भाई, मुकेश बाल्मिक, महबूब अजीज, योगेश गर्ग, आदर्श यादव, पप्पू यादव, नीरज यादव, उमेश यादव, राजकुमार राठौर, छुट्टन खां, असलम आफताब, शादाब, जाकिर, गुड्डन, परवेज, चंद्रमोहन चक्रवर्ती तथा आमिर के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था. कई अज्ञात लोगों के खिलाफ भी रिपोर्ट लिखी गई थी. पुलिस ने विवेचना कर सभी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया.


अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक बृजेश कुमार यादव ने बताया कि मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी.कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए.गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने सभी को दोषी माना. न्यायालय ने उन्हें दो-दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है.न्यायालय ने उन पर ढाई-ढाई हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है.अर्थदंड न देने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

ये भी पढ़ेंः wrestlers protest: पहलवान विनेश फोगाट के आरोपों पर बोले बृजभूषण शरण, सच्चाई साबित हुई तो लगा लूंगा फांसी

फिरोजाबादः जिले की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 15 साल पहले हुए बवाल के मामले में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक और वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी के नेता अजीम भाई समेत 18 नेताओं को दो-दो साल के कारावास की सजा सुनाई है. हालांकि अदालत ने उन्हें जमानत भी दे दी है. साल 2015 में एक आंदोलन के दौरान इन सभी पर बवाल करने का आरोप था जिसका केस भी इन लोगों पर दर्ज किया गया था. इसी मामले में कोर्ट का यह फैसला बुधवार को आया है.

अभियोजन पक्ष के अनुसार सपा के पूर्व विधायक अजीम भाई के नेतृत्व में कई लोगों ने 2 जनवरी 2008 को सुभाष चौराहा पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जाम लगाया था. पुलिस के समझाने के बाद भी उन लोगों ने रोडवेज व अन्य वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया था. बाद में पुलिस ने वहां से भगा दिया था.पुलिस ने मामले में अजीम भाई, मुकेश बाल्मिक, महबूब अजीज, योगेश गर्ग, आदर्श यादव, पप्पू यादव, नीरज यादव, उमेश यादव, राजकुमार राठौर, छुट्टन खां, असलम आफताब, शादाब, जाकिर, गुड्डन, परवेज, चंद्रमोहन चक्रवर्ती तथा आमिर के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था. कई अज्ञात लोगों के खिलाफ भी रिपोर्ट लिखी गई थी. पुलिस ने विवेचना कर सभी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया.


अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक बृजेश कुमार यादव ने बताया कि मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी.कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए.गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने सभी को दोषी माना. न्यायालय ने उन्हें दो-दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है.न्यायालय ने उन पर ढाई-ढाई हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है.अर्थदंड न देने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

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