ETV Bharat / state

दुराचारी को अदालत ने सुनाई सजा, दोस्त की बहन से किया था दुष्कर्म

यूपी के फिरोजाबाद जिले में पॉक्सो अदालत ने दुष्कर्म के एक अभियुक्त को 12 साल की सजा सुनाई है. इस युवक पर आरोप लगा था कि उसने अपनी दोस्त की 14 वर्षीय बहन के साथ दुष्कर्म किया था.

फिरोजाबाद कोर्ट.
फिरोजाबाद कोर्ट.
author img

By

Published : Sep 29, 2021, 8:39 PM IST

फिरोजाबादः जिले में पॉक्सो अदालत ने दुष्कर्म के एक अभियुक्त को 12 साल की सजा सुनाई है. इस युवक पर आरोप लगा था कि उसने अपनी दोस्त की 14 वर्षीय बहन को ऑटो में बैठाकर उसे एक सुनसान जगह पर ले गया. जहां उसने नाबालिक के साथ दुष्कर्म किया. साथ ही उसे यह धमकी भी दी कि अगर उसने यह बात किसी को बताई तो वह जान से मार देगा. अदालत के आदेश के बाद पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया. अदालत ने आरोपी पर 41 हजार का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना न देने पर सात माह का अतिरिक्त कारावास भुगतान होगा.

अभियोजन पक्ष से मिली जानकारी के मुताबिक थाना उत्तर क्षेत्र के एक मोहल्ले की रहने वाली एक महिला ने 26 जुलाई 2019 को थाना उत्तर में एक मुकदमा दर्ज कराया था. जिसके मुताबिक उसकी बेटी जब किसी काम से बाजार जा रही थी. तभी रास्ते में लड़की के भाई का दोस्त उसे मिला और वह उसे ऑटो में बैठाकर सुनसान स्थान पर ले गया. जहां झाड़ियों में भोला नामक युवक ने नाबालिक के साथ दुष्कर्म किया.

अभियुक्त ने पीड़िता को धमकी भी दी कि अगर उसने किसी को यह बात बताई तो वह उसे जान से मार देगा. इस मामले में पुलिस ने धारा 376, 506 और पॉक्सो अधिनियम में केस दर्ज किया था. एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने छानबीन की और डॉक्टरी परीक्षण, लड़की का बयान एवं अन्य गवाहों के आधार पर अभियुक्त भोला के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की. मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ पॉक्सो अदालत में हुई.

इसे भी पढ़ें- चूड़ियां दिखाने के बहाने किया दुष्कर्म, 2 आरोपी गिरफ्तार..

जहां पर लोक अभियोजक कमल सिंह ने अभियुक्त को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की. न्यायाधीश अरविंद कुमार यादव ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अभियुक्त भोला को दुष्कर्म का दोषी करार दिया. साथ ही उसे 12 साल की सजा भी सुनाई. अदालत ने दुष्कर्म पीड़िता को जान से मारने की धमकी के आरोप में अभियुक्त को 2 साल की सजा भी सुनाई है, लेकिन यह दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी.

फिरोजाबादः जिले में पॉक्सो अदालत ने दुष्कर्म के एक अभियुक्त को 12 साल की सजा सुनाई है. इस युवक पर आरोप लगा था कि उसने अपनी दोस्त की 14 वर्षीय बहन को ऑटो में बैठाकर उसे एक सुनसान जगह पर ले गया. जहां उसने नाबालिक के साथ दुष्कर्म किया. साथ ही उसे यह धमकी भी दी कि अगर उसने यह बात किसी को बताई तो वह जान से मार देगा. अदालत के आदेश के बाद पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया. अदालत ने आरोपी पर 41 हजार का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना न देने पर सात माह का अतिरिक्त कारावास भुगतान होगा.

अभियोजन पक्ष से मिली जानकारी के मुताबिक थाना उत्तर क्षेत्र के एक मोहल्ले की रहने वाली एक महिला ने 26 जुलाई 2019 को थाना उत्तर में एक मुकदमा दर्ज कराया था. जिसके मुताबिक उसकी बेटी जब किसी काम से बाजार जा रही थी. तभी रास्ते में लड़की के भाई का दोस्त उसे मिला और वह उसे ऑटो में बैठाकर सुनसान स्थान पर ले गया. जहां झाड़ियों में भोला नामक युवक ने नाबालिक के साथ दुष्कर्म किया.

अभियुक्त ने पीड़िता को धमकी भी दी कि अगर उसने किसी को यह बात बताई तो वह उसे जान से मार देगा. इस मामले में पुलिस ने धारा 376, 506 और पॉक्सो अधिनियम में केस दर्ज किया था. एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने छानबीन की और डॉक्टरी परीक्षण, लड़की का बयान एवं अन्य गवाहों के आधार पर अभियुक्त भोला के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की. मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ पॉक्सो अदालत में हुई.

इसे भी पढ़ें- चूड़ियां दिखाने के बहाने किया दुष्कर्म, 2 आरोपी गिरफ्तार..

जहां पर लोक अभियोजक कमल सिंह ने अभियुक्त को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की. न्यायाधीश अरविंद कुमार यादव ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अभियुक्त भोला को दुष्कर्म का दोषी करार दिया. साथ ही उसे 12 साल की सजा भी सुनाई. अदालत ने दुष्कर्म पीड़िता को जान से मारने की धमकी के आरोप में अभियुक्त को 2 साल की सजा भी सुनाई है, लेकिन यह दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.