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आठ साल के मासूम से हैवानियत करने वाले शिक्षक को 20 साल कैद - पॉक्सो एक्ट

आठ साल के मासूम से कुकर्म के दोषी शिक्षक को कोर्ट ने 20 साल कैद की सजा सुनाई है.

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शिक्षक ने की थी आठ साल के मासूम के साथ हैवानियत, आरोपी को कोर्ट ने सुनायी 20 साल की सजा
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Published : Sep 15, 2022, 3:22 PM IST

Updated : Sep 15, 2022, 8:39 PM IST

फिरोजाबादः जिला अदालत(District Court) ने छात्र से कुकर्म के आरोप में एक शिक्षक को 20 साल कैद की सजा सुनाई है. कोर्ट (Court) ने आरोपी शिक्षक पर 30 हजार का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास की सजा होगी.

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव कुमार शर्मा ने बताया कि 14 मई 2015 में नारखी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने एक शिक्षक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करायी थी. उसके मुताबिक वादी के बेटे के साथ शिक्षक ने कुकर्म की घटना को अंजाम दिया था. दरअसल, छात्र जब घर लौटा तो उसकी तबीयत खराब थी.

पूछने पर छात्र ने बताया कि शिक्षक विजेंद्र पाल सिंह निवासी गांव नारखी धौकल ने उसके साथ बुरा काम किया है. पीड़ित के परिजन बालक को थाने ले गए, जहां आरोपी के खिलाफ केस दर्ज हुआ. शिक्षक सरकारी विद्यालय में पढ़ता था और घटना के समय उसकी उम्र लगभग 45 साल थी. पुलिस ने केस दर्ज मामले की जांच पड़ताल की और गवाहों, साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट में चार्जशीट दाख़िल की.

मामले की सुनवाई विशेष सत्र न्यायाधीश पॉक्सो अवधेश कुमार सिंह की अदालत में हुई. न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलों को सुना और शिक्षक को आठ साल के बालक के साथ हैवानियत का दोषी करार देते हुए उसे 20 साल के कारावास की सजा सुनाई. अदालत ने 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. अभियोजन पक्ष की तरफ से मामले की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव कुमार शर्मा द्वारा की गई.

ये भी पढ़ेंः लखीमपुर पुलिस का खुलासा, दो बहनों की रेप के बाद की गयी थी हत्या, छह आरोपी गिरफ्तार

ये भी पढ़ेंः पुलिस कस्टडी में युवक की मौत के बाद हंगामा, पुलिस वाहन और एंबुलेंस में तोड़फोड़

फिरोजाबादः जिला अदालत(District Court) ने छात्र से कुकर्म के आरोप में एक शिक्षक को 20 साल कैद की सजा सुनाई है. कोर्ट (Court) ने आरोपी शिक्षक पर 30 हजार का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास की सजा होगी.

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव कुमार शर्मा ने बताया कि 14 मई 2015 में नारखी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने एक शिक्षक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करायी थी. उसके मुताबिक वादी के बेटे के साथ शिक्षक ने कुकर्म की घटना को अंजाम दिया था. दरअसल, छात्र जब घर लौटा तो उसकी तबीयत खराब थी.

पूछने पर छात्र ने बताया कि शिक्षक विजेंद्र पाल सिंह निवासी गांव नारखी धौकल ने उसके साथ बुरा काम किया है. पीड़ित के परिजन बालक को थाने ले गए, जहां आरोपी के खिलाफ केस दर्ज हुआ. शिक्षक सरकारी विद्यालय में पढ़ता था और घटना के समय उसकी उम्र लगभग 45 साल थी. पुलिस ने केस दर्ज मामले की जांच पड़ताल की और गवाहों, साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट में चार्जशीट दाख़िल की.

मामले की सुनवाई विशेष सत्र न्यायाधीश पॉक्सो अवधेश कुमार सिंह की अदालत में हुई. न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलों को सुना और शिक्षक को आठ साल के बालक के साथ हैवानियत का दोषी करार देते हुए उसे 20 साल के कारावास की सजा सुनाई. अदालत ने 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. अभियोजन पक्ष की तरफ से मामले की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव कुमार शर्मा द्वारा की गई.

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Last Updated : Sep 15, 2022, 8:39 PM IST
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