फिरोजाबाद: जिले में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (pollution control board) की बिना परमिशन के चल रहे 13 निजी अस्पतालों को बंद कर दिया गया है. स्वास्थ्य विभाग ने उन पर अपना ताला लगा दिया है. पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (pollution control board) ने इस मामले में मुख्यालय के साथ-साथ सीएमओ को भी चिट्ठी लिखी थी. जिसमें बताया गया था कि अस्पतालों ने पीसीबी से कोई एनओसी (NOC) नहीं ली थी, जो कि जरूरी होती है.
बिना एनओसी चल रहे अस्पताल
फिरोजाबाद शहर ताज संरक्षित जोन में आता है. लिहाजा यहां पर हॉस्पिटल खोलने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (pollution control board) से एनओसी (NOC) लेनी पड़ती है. जो बायो मेडिकल वेस्ट होता है उसका डिस्पोजल एक निजी कंपनी करती है. जो पीसीबी के अधीन ही काम करती है. नियमानुसार बायो मेडिकल वेस्ट निस्तारण के लिए पीसीबी से अस्पताल को अनुमति लेनी होती है. उसी के बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से किसी भी अस्पताल को लाइसेंस मिल सकता है, लेकिन बीते 1 साल में फिरोजाबाद में कई अस्पताल खुले हैं. जिनके पास पीसीबी की एनओसी (NOC) ही नहीं है.
सीएमओ में भिजवाई सूची
शिकायत मिलने के बाद पीसीबी ने जिलाधिकारी के माध्यम से सीएमओ दफ्तर में एक सूची भिजवाई. जिसमें इस बात का जिक्र किया गया कि इन अस्पतालों ने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की शर्तों को पूरा नहीं किया है. उनसे कोई अनुमति ही नहीं ली है. सीएमओ दफ्तर ने मनमाने तरीके से उन्हें लाइसेंस भी जारी कर दिया है. पीसीबी की चिट्ठी के बाद हरकत में आए स्वास्थ्य महकमे ने कार्रवाई करते हुए ऐसे 13 अस्पतालों के लाइसेंस को रद्द कर दिया है. इस आशय की पुष्टि पीसीबी के क्षेत्रीय अधिकारी मनोज कुमार चौरसिया ने भी की है.