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फतेहपुर: सप्ताह में दो दिन ही खुल सकेंगी दुकानें

कोरोना संक्रमण के चलते फतेहपुर जिले में बाजार खुलने के नियमों पर और सख्ती कर दी गई है. जिले में अब सिर्फ चार दिन ही बाजार खुल सकेंगे. वहीं एक दुकानदार को सप्ताह में सिर्फ दो दिन ही दुकान खोलने का मौका मिलेगा.

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फतेहपुर में बाजार
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Published : Jul 16, 2020, 9:14 PM IST

फतेहपुरः प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार हो रही बढ़ोत्तरी के मद्देनजर सूबे की योगी सरकार ने सैनिटाइजेशन और साफ-सफाई के लिए सप्ताह में दो दिन की बंदी की घोषणा की है. इसके अनुसार पूरे प्रदेश में प्रत्येक शनिवार और रविवार को तालाबंदी रहेगी. वहीं फतेहपुर जिले में सप्ताह में तीन दिन बंदी रहेगी और चार दिन बजार खुला रहेगा, लेकिन एक दुकानदार को सप्ताह में दो दिन ही दुकान खोलने का मौका मिलेगा.

चार दिन खुला रहेगा बाजार
16 जुलाई को डीएम संजीव सिंह ने एसपी प्रशांत वर्मा और व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ बैठक की. इस दौरान बाजार खुलने के नियमों पर चर्चा करते हुए सप्ताह में चार दिन बाजार खुलने पर सहमति बनी, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इन चारों दिन सभी दुकानदार अपनी दुकानें नहीं खोल सकेंगे, बल्कि जिला प्रशासन द्वारा तय नियमों के अनुसार दो दिन ही दुकान खोल सकेंगे.

गुरुवार की साप्ताहित बंदी लागू रहेगी
सोमवार और बुधवार को सड़क के उत्तर-पूर्व दिशा की दुकानें खुलेंगी. वहीं मंगलवार और शुक्रवार को सड़क से पश्चिम-दक्षिण दिशा की सभी दुकानें खुलेंगी. वहीं साप्ताहिक बंदी गुरुवार के दिन सभी दुकानें बंद रहेंगी और शनिवार-रविवार को भी राज्य सरकार के अनुरूप पूर्णतयः लॉकडाउन रहेगा.

10 बजे से 5 बजे तक खुलेंगी दुकानें
उपरोक्त व्यवस्था के अनुसाक एक व्यापारी सप्ताह में सिर्फ दो दिन ही दुकान खोल सकेगा और पांच दिन उसे दुकान बंद रखनी पड़ेगी. फिजिकल दूरी और कोरोना नियमों के अनुसार एक दिन में सिर्फ एक दुकान खुलेगी और पड़ोस की दुकान बंद रहेगी. वहीं अब दुकानें सिर्फ सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ही खुलेंगी.

दो गज की दूरी का रखें ध्यान
बैठक के दौरान डीएम ने सभी व्यापारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि कोविड-19 महामारी को दृष्टिगत रखते हुए लॉकडाउन और साप्ताहिक बंदी का अनुपालन किया जाए. दो गज की दूरी बनाएं रखे और मास्क का प्रयोग करें.

फतेहपुरः प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार हो रही बढ़ोत्तरी के मद्देनजर सूबे की योगी सरकार ने सैनिटाइजेशन और साफ-सफाई के लिए सप्ताह में दो दिन की बंदी की घोषणा की है. इसके अनुसार पूरे प्रदेश में प्रत्येक शनिवार और रविवार को तालाबंदी रहेगी. वहीं फतेहपुर जिले में सप्ताह में तीन दिन बंदी रहेगी और चार दिन बजार खुला रहेगा, लेकिन एक दुकानदार को सप्ताह में दो दिन ही दुकान खोलने का मौका मिलेगा.

चार दिन खुला रहेगा बाजार
16 जुलाई को डीएम संजीव सिंह ने एसपी प्रशांत वर्मा और व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ बैठक की. इस दौरान बाजार खुलने के नियमों पर चर्चा करते हुए सप्ताह में चार दिन बाजार खुलने पर सहमति बनी, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इन चारों दिन सभी दुकानदार अपनी दुकानें नहीं खोल सकेंगे, बल्कि जिला प्रशासन द्वारा तय नियमों के अनुसार दो दिन ही दुकान खोल सकेंगे.

गुरुवार की साप्ताहित बंदी लागू रहेगी
सोमवार और बुधवार को सड़क के उत्तर-पूर्व दिशा की दुकानें खुलेंगी. वहीं मंगलवार और शुक्रवार को सड़क से पश्चिम-दक्षिण दिशा की सभी दुकानें खुलेंगी. वहीं साप्ताहिक बंदी गुरुवार के दिन सभी दुकानें बंद रहेंगी और शनिवार-रविवार को भी राज्य सरकार के अनुरूप पूर्णतयः लॉकडाउन रहेगा.

10 बजे से 5 बजे तक खुलेंगी दुकानें
उपरोक्त व्यवस्था के अनुसाक एक व्यापारी सप्ताह में सिर्फ दो दिन ही दुकान खोल सकेगा और पांच दिन उसे दुकान बंद रखनी पड़ेगी. फिजिकल दूरी और कोरोना नियमों के अनुसार एक दिन में सिर्फ एक दुकान खुलेगी और पड़ोस की दुकान बंद रहेगी. वहीं अब दुकानें सिर्फ सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ही खुलेंगी.

दो गज की दूरी का रखें ध्यान
बैठक के दौरान डीएम ने सभी व्यापारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि कोविड-19 महामारी को दृष्टिगत रखते हुए लॉकडाउन और साप्ताहिक बंदी का अनुपालन किया जाए. दो गज की दूरी बनाएं रखे और मास्क का प्रयोग करें.

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