फतेहपुर: जनपद के खागा कोतवाली क्षेत्र में 31 साल पहले एक ही दिन 6 लोगों की हत्या की गई थी. इस मामले में गुरुवार को पॉस्को एक्ट कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश विनोद कुमार चौरसिया की अदालत ने 10 आरोपियों को दोषी करार दिया. साथ ही कोर्ट ने सभी दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई. इसके अलावा दोषियों पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर दोषियों को अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी.
अभियोजक देवेंद्र कुमार सिंह भदौरिया ने बताया कि खागा कोतवाली क्षेत्र के पाई गांव निवासी श्याम बिहारी शुक्ला ने पुलिस दी तहरीर में बताया था कि 27 जुलाई 1992 की दोपहर करीब डेढ़ बजे कौशांबी के थाना सैनी के कानेमई गांव निवासी संतोष, राकेश व झल्लर आदि ने उसके नाती दिनेश की हत्या कर शव को गायब कर दिया था. मामले में वादी ने थाना सैनी में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था. इसके बाद उक्त आरोपी अपने साथियों बड़कू नाई, छुटकू, चंद्रपाल, बूंदी पासी, लल्लू व लल्लू उर्फ लल्लू नाई निवासी कचपुरवा थाना खखरेरू व अंसार, सैद, निसार, मकबूल, इकबाल, सत्तार, रसीद, एजाज निवासीगण पाई थाना खागा पहुंचे. यहां गांव में एक कमरे में ताश खेल रहे वादी के बेटे कमलाकांत उर्फ जुगलाल, नरेंद्र कुमार, कृष्ण कुमार, कृष्ण अवतार, बम शंकर उर्फ गिरजा शंकर, ओम प्रकाश व रमाकांत पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. घटना में बम शंकर उर्फ गिरजा शंकर, ओम प्रकाश, शिवजी लाल उर्फ कमलाकांत, नरेंद्र कुमार, रमाकांत की मौके पर ही मौत हो गई थी. जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे.
वादी की तहरीर पर पुलिस ने उक्त सभी आरोपियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करते हुए अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था. विचाराधीन के दौरान घटना को अंजाम देने वाले 5 हत्यारोपियों की मौत हो चुकी है. मामले की अंतिम सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 6 गवाहों को पेश किया गया. गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने घटना में सभी को दोषी ठहराते हुए यह फैसला सुनाया.
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