फतेहपुर: दस साल पहले लूट के इरादे से ट्रक चालक की हत्या के एक मामले में गुरुवार को अपर सत्र न्यायालय कोर्ट नंबर प्रथम के न्यायाधीश अखिलेश कुमार पांडेय की अदालत ने तीन आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. वहीं, आरोपियों पर 21- 21 हजार रुपए का जुर्माना भी देने का आदेश दिया है. अर्थदंड की राशि अदा न करने पर आरोपियों को अतिरिक्त सजा भी भुगतनी पड़ेगी.
इसके बाद आरोपियों ने ट्रक में पीछे की सीट पर लिटा दिया. दो अक्टूबर कि सुबह हाइवे-2 स्थित भदौरिया ढाबे पर ट्रक लेकर पहुंचे और ढाबा मालिक अजीत प्रताप सिंह भदौरिया से ट्रक में लदी सरिया का सौदा किया. इस पर ढाबा मालिक और उनका नौकर सरिया देखने गए, तो ट्रक के केबिन में पीछे की सीट पर दीपक का शव पड़ा था. जिसकी सूचना ढाबा मालिक ने पुलिस को दी. इस पर मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ हत्या सहित अन्य विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था. गुरुवार को अंतिम सुनवाई के दौरान साक्ष्यों और पत्रावली के आधार पर अदालत ने तीनों आरोपियों को घटना का दोषी करार देते हुए फैसला सुनाया है.