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लूट और हत्या में तीन अभियुक्तों को कोर्ट ने दी आजीवन कारावास की सजा

जिला न्यायालय ने लूट व हत्या में तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. तीनों अभियुक्तों ने दस साल पहले सरिया लदे ट्रक को लूट लिया था. जिसका खुलासा बिक्री के दौरान हुआ था

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Published : May 11, 2023, 10:58 PM IST

फतेहपुर: दस साल पहले लूट के इरादे से ट्रक चालक की हत्या के एक मामले में गुरुवार को अपर सत्र न्यायालय कोर्ट नंबर प्रथम के न्यायाधीश अखिलेश कुमार पांडेय की अदालत ने तीन आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. वहीं, आरोपियों पर 21- 21 हजार रुपए का जुर्माना भी देने का आदेश दिया है. अर्थदंड की राशि अदा न करने पर आरोपियों को अतिरिक्त सजा भी भुगतनी पड़ेगी.

लूट व हत्या में तीन अभियुक्तों को
लूट व हत्या में तीन अभियुक्तों को
सहायक शासकीय अधिवक्ता रहसबिहारी श्रीवास्तव ने बताया कि एक अक्टूबर 2013 को कानपुर नगर के थाना बर्रा के एलआईजी -7 निवासी कमल कुमार तिवारी का 35 वर्षीय पुत्र दीपक तिवारी ट्रक चालक था. रात 8:00 बजे कानपुर से ट्रक में सरिया लोड कर चुका था. तभी इस दौरान वहां सरिया लोड करवाने के लिए दूसरे ट्रक के दो चालक देवेंद्र कुमार उर्फ गुड्डू व धर्मेंद्र उर्फ रिंकू के साथ खलासी रामसेवक की मुलाकात दीपक से हुई. इन लोगों ने कहा कि हम लोग साथ चलेंगे और रास्ते में कहीं खाना खाएंगे. ट्रक पर बैठकर चल दिए और दीपक को पीछे बैठा दिया. जैसे ही ट्रक हाईवे पर पहुंचा तो इन लोगों ने गमछे से दीपक का गला दबाकर लकड़ी के पटिया से सिर पर प्रहार कर दिया, जिससे दीपक की मौके पर ही मौत हो गई.

इसके बाद आरोपियों ने ट्रक में पीछे की सीट पर लिटा दिया. दो अक्टूबर कि सुबह हाइवे-2 स्थित भदौरिया ढाबे पर ट्रक लेकर पहुंचे और ढाबा मालिक अजीत प्रताप सिंह भदौरिया से ट्रक में लदी सरिया का सौदा किया. इस पर ढाबा मालिक और उनका नौकर सरिया देखने गए, तो ट्रक के केबिन में पीछे की सीट पर दीपक का शव पड़ा था. जिसकी सूचना ढाबा मालिक ने पुलिस को दी. इस पर मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ हत्या सहित अन्य विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था. गुरुवार को अंतिम सुनवाई के दौरान साक्ष्यों और पत्रावली के आधार पर अदालत ने तीनों आरोपियों को घटना का दोषी करार देते हुए फैसला सुनाया है.

यह भी पढे़ं: सोशल मीडिया पर हुआ प्रेम, नशीला पदार्थ खिला किया दुष्कर्म, कोर्ट ने खारिज की अभियुक्त की अग्रिम जमानत

फतेहपुर: दस साल पहले लूट के इरादे से ट्रक चालक की हत्या के एक मामले में गुरुवार को अपर सत्र न्यायालय कोर्ट नंबर प्रथम के न्यायाधीश अखिलेश कुमार पांडेय की अदालत ने तीन आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. वहीं, आरोपियों पर 21- 21 हजार रुपए का जुर्माना भी देने का आदेश दिया है. अर्थदंड की राशि अदा न करने पर आरोपियों को अतिरिक्त सजा भी भुगतनी पड़ेगी.

लूट व हत्या में तीन अभियुक्तों को
लूट व हत्या में तीन अभियुक्तों को
सहायक शासकीय अधिवक्ता रहसबिहारी श्रीवास्तव ने बताया कि एक अक्टूबर 2013 को कानपुर नगर के थाना बर्रा के एलआईजी -7 निवासी कमल कुमार तिवारी का 35 वर्षीय पुत्र दीपक तिवारी ट्रक चालक था. रात 8:00 बजे कानपुर से ट्रक में सरिया लोड कर चुका था. तभी इस दौरान वहां सरिया लोड करवाने के लिए दूसरे ट्रक के दो चालक देवेंद्र कुमार उर्फ गुड्डू व धर्मेंद्र उर्फ रिंकू के साथ खलासी रामसेवक की मुलाकात दीपक से हुई. इन लोगों ने कहा कि हम लोग साथ चलेंगे और रास्ते में कहीं खाना खाएंगे. ट्रक पर बैठकर चल दिए और दीपक को पीछे बैठा दिया. जैसे ही ट्रक हाईवे पर पहुंचा तो इन लोगों ने गमछे से दीपक का गला दबाकर लकड़ी के पटिया से सिर पर प्रहार कर दिया, जिससे दीपक की मौके पर ही मौत हो गई.

इसके बाद आरोपियों ने ट्रक में पीछे की सीट पर लिटा दिया. दो अक्टूबर कि सुबह हाइवे-2 स्थित भदौरिया ढाबे पर ट्रक लेकर पहुंचे और ढाबा मालिक अजीत प्रताप सिंह भदौरिया से ट्रक में लदी सरिया का सौदा किया. इस पर ढाबा मालिक और उनका नौकर सरिया देखने गए, तो ट्रक के केबिन में पीछे की सीट पर दीपक का शव पड़ा था. जिसकी सूचना ढाबा मालिक ने पुलिस को दी. इस पर मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ हत्या सहित अन्य विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था. गुरुवार को अंतिम सुनवाई के दौरान साक्ष्यों और पत्रावली के आधार पर अदालत ने तीनों आरोपियों को घटना का दोषी करार देते हुए फैसला सुनाया है.

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