फतेहपुर: बढ़ते ध्वनि प्रदूषण एवं लोगों द्वारा मानकों को ताक में रखकर बजाए जा रहे डीजे और लाउडस्पीकर पर पुलिस का नजरिया सख्त हो गया है. ध्वनि प्रदूषण के मामलों की सूचना मिलते ही 112 आपातकाल सेवा मौके पर पहुंचकर निर्धारित ध्वनि डेसीबल मानक का पालन न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है.
दिन और रात में ध्वनि डेसीबल पर किए गए मानक तय
शांति परिक्षेत्र समेत विभिन्न क्षेत्रों में दिन और रात के लिए अलग-अलग ध्वनि डेसीबल मानक तय किए गए हैं. जिले में लागू मानकों को बात करें तो दिन और रात के हिसाब से औद्योगिक क्षेत्र के लिए 75/70 डेसीबल, वाणिज्य क्षेत्र 65/55, आवासीय क्षेत्र 55/45 और शांत परिक्षेत्र के लिए 50/40 तय है.
ध्वनि प्रदूषण से परीक्षार्थियों को हो रही समस्या
बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर छात्रों को पढ़ाई करने में, वृद्धजनों, रोगियों, नवजात शिशुओं को ध्वनि प्रदूषण से समस्या हो रही है. इस समस्या में अब तक 10 शिकायतें मिल चुकी हैं, जिनका समाधान 112 आपात सेवा द्वारा तत्काल किया गया.
ध्वनि का मापन करने के लिए पुलिसकर्मियों को किया जा रहा प्रशिक्षित
इससे सम्बंधित शिकायत के निराकरण के लिए जाने वाली टीम के पास डेसीबल मीटर उपलब्ध होता है जिसकी सहायता से वह ध्वनि का मापन आसानी से कर लेती है. इसके लिए शिकायत दर्ज करने वाले कॉल टेकर्स, पीआरवी, थानों में तैनात स्टॉफ समेत पुलिसकर्मियों को विशेषतौर पर प्रशिक्षित किया गया है.