फतेहपुर: सदर तहसील के सहिमापुर गांव में ग्राम सभा के जमीन पर अवैध कब्जा हटाने के लिए हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं. जिसके तहत राजस्व टीम ने गांव में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की. वहीं याचिकाकर्ता ओमपाल सिंह ने टीम पर कोर्ट के आदेश का पालन न करने का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि हाईकोर्ट ने जिस जमीन से कब्जा हटाने के निर्देश दिए थे, उस संबंध में प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है.
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जानें पूरा मामला
- मामला फतेहपुर जिले के साहिमपुर गांव का है.
- यहां रहने वाले ओमपाल सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.
- याचिका में ओमपाल ने ग्रामसभा की भूमि से अवैध कब्जा हटाने की मांग की थी.
- इस पर हाईकोर्ट ने प्रशासन को अवैध कब्जा हटवाने के निर्देश दिए.
- हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी जब प्रशासन के कदम न उठाने पर कोर्ट ने 29 अगस्त को कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी.
- प्रशासन ने सक्रियता दिखाते हुए गांव में कब्जा हटाने की कार्रवाई की.
- ग्रामीणों का आरोप है कि जल्दबाजी में प्रशासन ने सिर्फ रोड के किनारे निर्माण को ध्वस्त कर दिया.
प्रशासन ने कोर्ट को रिपोर्ट देने के चक्कर में बगैर भूमि के नाप और पैमाइश के जल्दबाजी में कार्रवाई की. किसी की निजी जमीन को भी गांवसभा की जमीन बता दिया. प्रशासन ने जिस जमीन को खाली कराने का आदेश दिया है, वो जस की तस पड़ी है.
- अनुज, ग्रामीण
हाईकोर्ट के आदेश पर कार्रवाई की जा रही है. अगर किसी व्यक्ति का घर अवैध रूप से बना है और उसके पास रहने का घर और जमीन नहीं है. तो ऐसे लोगों को ग्रामसभा की जमीन पर पट्टा कर आवास की व्यवस्था की जाएगी.
- संजीव सिंह, जिलाधिकारी