फर्रुखाबाद: कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है, लेकिन जिले के साहबगंज चौराहे पर चेकिंग के दौरान फेस मास्क लगाने के बावजूद एक शख्स का बगैर मास्क में चालान कर दिया गया. अब पीड़ित ने दारोगा को मानहानि का नोटिस भेजा है. वहीं दूसरे मामले में एक बाइक सवार को कंडक्टर बिना लाइसेंस का चालान थमा दिया गया.
शहर कोतवाली के मोहल्ला बाग कूंचा निवासी और संस्कार भारती के महामंत्री सुरेंद्र पांडे 25 जुलाई को बाइक से कादरी गेट की ओर जा रहे थे. इस दौरान वह मास्क भी लगाए थे और हेलमेट भी पहने थे. साहबगंज चौराहे पर पुलिस चालान काट रही थी. नखास चौकी इंचार्ज दारोगा बलराज भाटी ने सुरेंद्र पांडे को रुकने का इशारा किया और कागजात दिखाने को कहा. उन्होंने बाइक के सभी कागजात दिखा दिए.
आरोप है कि जब पुलिस को चालान काटने के लिए कुछ नहीं मिला तो चौकी इंचार्ज ने जल्दबाजी में मास्क न लगाने के आरोप में चालान काट दिया. वहीं मास्क व हेलमेट लगा होने के बावजूद चालान काट देने पर सुरेंद्र पांडे की ओर से नखास चौकी इंचार्ज बलराज भाटी को 13 लाख से अधिक का मानहानि का नोटिस भेज दिया गया है.
पीड़ित के अधिवक्ता दीपक द्विवेदी ने बताया कि मौके पर मौजूद एक शख्स ने सुरेंद्र पांडे के मास्क और हेलमेट लगा होने के बावजूद चालान काटने का वीडियो बना लिया था, जिसे कोर्ट में पेश किया जाएगा. दारोगा को दिए नोटिस में कहा गया है कि 60 दिन में पीड़ित को 13.12 लाख रुपये मानहानि का भुगतान करें.
वहीं दूसरा मामला कोतवाली फर्रुखाबाद के लाल गेट का है. फतेहगढ़ निवासी सुमित पाल किसी काम से जा रहे थे. लाल गेट पर ड्यूटी कर रहे तत्कालीन चौकी इंचार्ज बलराज भाटी ने सुमित को रोककर बाइक के कागजात दिखाने को कहा. इसके बाद बाइक सवार सुमित को कंडक्टर बिना लाइसेंस का चालान थमा दिया गया.
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