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तीन वर्षीय बालिका से दुष्कर्म करने वाले को आजीवन कारावास - तीन वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म

यूपी के फर्रुखाबाद में लगभग 6 वर्ष पूर्व तीन वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.

दुष्कर्म करने वाले को आजीवन कारावास.
दुष्कर्म करने वाले को आजीवन कारावास.
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Published : Mar 6, 2021, 10:18 PM IST

फर्रुखाबादः जिले में लगभग 6 वर्ष पूर्व तीन वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है. कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई है.

थाना शमसाबाद क्षेत्र के एक गांव निवासी सगुना उर्फ शान मोहम्मद पर तीन वार्षिक बालिका के साथ दुष्कर्म किया था. इसके बाद पीड़िता के पिता ने थाने में आरोपी के खिलाफ 1 जनवरी 2016 को धारा 376(ए), पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था. इसमें पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया. कोर्ट में पीड़ित पक्ष से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता शिव नरेश सिंह और बचाव पक्ष के वकील अनुज कटियार की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला दिया है.

इसे भी पढ़ें -बेटी से दुष्कर्म करने वाले पिता को आजीवन कारावास

अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट हर्षवर्धन ने आरोपी की सजा तय की. उन्होंने उसे आजीवन कारावास की सजा और 50 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है. अर्थदंड जमा न करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी.

फर्रुखाबादः जिले में लगभग 6 वर्ष पूर्व तीन वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है. कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई है.

थाना शमसाबाद क्षेत्र के एक गांव निवासी सगुना उर्फ शान मोहम्मद पर तीन वार्षिक बालिका के साथ दुष्कर्म किया था. इसके बाद पीड़िता के पिता ने थाने में आरोपी के खिलाफ 1 जनवरी 2016 को धारा 376(ए), पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था. इसमें पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया. कोर्ट में पीड़ित पक्ष से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता शिव नरेश सिंह और बचाव पक्ष के वकील अनुज कटियार की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला दिया है.

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अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट हर्षवर्धन ने आरोपी की सजा तय की. उन्होंने उसे आजीवन कारावास की सजा और 50 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है. अर्थदंड जमा न करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी.

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