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किसान का रकबा कम करने पर लेखपाल निलंबित

यूपी के फर्रुखाबाद जिले में लेखपाल ने किसान की भूमि नक्शे में कम कर दी. इस पर पीड़ित किसान ने डीएम से शिकायत की. डीएम ने अमलदरामद के लिए संबंधित लेखपाल को निलंबित कर दिया.

लेखपाल निलंबित.
लेखपाल निलंबित.
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Published : Dec 11, 2020, 8:05 PM IST

फर्रुखाबादः जिले में लेखपाल ने किसान की भूमि नक्शे में कम कर दी. मुकदमे की सुनवाई के बाद डीएम ने शिकायत को वाजिब मान का नक्शा दुरुस्ती के आदेश कर दिए. इसके बाद लेखपाल ने किसान की जमीन और कम कर दी. पीड़ित किसान फिर डीएम कोर्ट पहुंचा. आखिर सुनवाई के बाद डीएम ने गलत अमलदरामद के लिए संबंधित लेखपाल को निलंबित कर दिया.

ग्राम राजेपुर टप्पामंडल निवासी नरेश सिंह की ओर से जिलाधिकारी न्यायालय में दायर याचिका में शिकायत की गई थी. विगत 29 नवंबर 2019 को उसके गाटा संख्या 241 और 411 रकबा नक्शा दुरुस्ती के आदेश किए गए थे. आदेश के बाद गाटा संख्या 411 का रकबा पहले से भी कम कर दिया गया. जिला शासकीय अधिवक्ता राजस्व गजराज सिंह ने भी उक्त अमलदरामद को त्रुटिपूर्ण स्वीकार किया. सुनवाई के दौरान तलब किए गए राजस्व निरीक्षक ने माना कि संबंधित लेखपाल ने त्रुटिपूर्ण नक्शा अमलदरामद किया है.

जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने अपने ही न्यायालय के आदेशानुसार अमलदरामद न करने को गंभीर त्रुटि बताते हुए वादी को क्षति हुई है. मामले में डीएम ने राजस्व अभिलेखों में सही अमलदरामद न किए जाने के लिए संबंधित लेखपाल अश्वनी कुमार को पूर्ण रूप से दोषी मानते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित किए जाने के अलावा अमलदरामद सत्यापन में लापरवाही के लिए राजस्व निरीक्षक रामस्वरूप को एक प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदान किए जाने के आदेश दिए. आदेश में उपजिलाधिकारी सदर को 29 नवंबर 2019 के आदेश के अनुसार नक्शा दुरुस्ती कराकर आख्या प्रेषित करने के निर्देश दिए गए.

फर्रुखाबादः जिले में लेखपाल ने किसान की भूमि नक्शे में कम कर दी. मुकदमे की सुनवाई के बाद डीएम ने शिकायत को वाजिब मान का नक्शा दुरुस्ती के आदेश कर दिए. इसके बाद लेखपाल ने किसान की जमीन और कम कर दी. पीड़ित किसान फिर डीएम कोर्ट पहुंचा. आखिर सुनवाई के बाद डीएम ने गलत अमलदरामद के लिए संबंधित लेखपाल को निलंबित कर दिया.

ग्राम राजेपुर टप्पामंडल निवासी नरेश सिंह की ओर से जिलाधिकारी न्यायालय में दायर याचिका में शिकायत की गई थी. विगत 29 नवंबर 2019 को उसके गाटा संख्या 241 और 411 रकबा नक्शा दुरुस्ती के आदेश किए गए थे. आदेश के बाद गाटा संख्या 411 का रकबा पहले से भी कम कर दिया गया. जिला शासकीय अधिवक्ता राजस्व गजराज सिंह ने भी उक्त अमलदरामद को त्रुटिपूर्ण स्वीकार किया. सुनवाई के दौरान तलब किए गए राजस्व निरीक्षक ने माना कि संबंधित लेखपाल ने त्रुटिपूर्ण नक्शा अमलदरामद किया है.

जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने अपने ही न्यायालय के आदेशानुसार अमलदरामद न करने को गंभीर त्रुटि बताते हुए वादी को क्षति हुई है. मामले में डीएम ने राजस्व अभिलेखों में सही अमलदरामद न किए जाने के लिए संबंधित लेखपाल अश्वनी कुमार को पूर्ण रूप से दोषी मानते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित किए जाने के अलावा अमलदरामद सत्यापन में लापरवाही के लिए राजस्व निरीक्षक रामस्वरूप को एक प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदान किए जाने के आदेश दिए. आदेश में उपजिलाधिकारी सदर को 29 नवंबर 2019 के आदेश के अनुसार नक्शा दुरुस्ती कराकर आख्या प्रेषित करने के निर्देश दिए गए.

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