ETV Bharat / state

भूमाफिया का शस्त्र लाइसेंस निरस्त, बिक्री पर रोक

यूपी के फर्रुखाबाद में माफिया के नाम दर्ज डबल बैरल बंदूक का लाइसेंस जिलाधिकारी ने निरस्त कर दिया है. इसके साथ ही शस्त्र बिक्री पर भी रोक लगा दी है.

फर्रुखाबाद डीएम मानवेंद्र सिंह.
फर्रुखाबाद डीएम मानवेंद्र सिंह.
author img

By

Published : Jan 28, 2021, 12:04 PM IST

फर्रुखाबादः जिले में बेशकीमती निजी और सरकारी भूमि कब्जा करने वाले भूमाफिया का जिलाधिकारी ने शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया है. जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के ग्राम गंडुआ निवासी ग्रामीण के खिलाफ लेखपाल द्वारा मुकदमा दर्ज कराने पर उसे भूमाफिया घोषित कर दिया था. अब जिलाधिकारी ने भूमाफिया के नाम दर्ज डबल बैरल बंदूक का लाइसेंस निरस्त करने के साथ ही शस्त्र बिक्री पर भी रोक लगा दी है.

जिलाधिकारी ने जारी किया आदेश
जिलाधिकारी ने जारी किए आदेश में कहा है कि कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के गांव गडुआ निवासी महावीर पर निजी व सरकारी भूमि पर कब्जा करने के मामले में मुकदमा दर्ज कराया था. इसके अलावा क्षेत्रीय पुलिस ने भी महावीर पर कई मामले दर्ज किए हैं. महावीर का शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने को लेकर पुलिस अधीक्षक के माध्यम से रिपोर्ट प्रस्तुत हुई थी. महावीर को नोटिस जारी जवाब-तलब किया था.

शस्त्र थाने में जमा करने के आदेश
इसके बाद जिलाधिकारी ने महावीर सिंह द्वारा दिए गए जवाब का अवलोकन करते हुए उसके नाम स्वीकृत डबल बैरल बंदूक का लाइसेंस निरस्त कर दिया है. इसके साथ ही लाइसेंस बिक्री पर रोक लगाते हुए शस्त्र थाने में जमा करने कराने के आदेश दिए हैं.

फर्रुखाबादः जिले में बेशकीमती निजी और सरकारी भूमि कब्जा करने वाले भूमाफिया का जिलाधिकारी ने शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया है. जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के ग्राम गंडुआ निवासी ग्रामीण के खिलाफ लेखपाल द्वारा मुकदमा दर्ज कराने पर उसे भूमाफिया घोषित कर दिया था. अब जिलाधिकारी ने भूमाफिया के नाम दर्ज डबल बैरल बंदूक का लाइसेंस निरस्त करने के साथ ही शस्त्र बिक्री पर भी रोक लगा दी है.

जिलाधिकारी ने जारी किया आदेश
जिलाधिकारी ने जारी किए आदेश में कहा है कि कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के गांव गडुआ निवासी महावीर पर निजी व सरकारी भूमि पर कब्जा करने के मामले में मुकदमा दर्ज कराया था. इसके अलावा क्षेत्रीय पुलिस ने भी महावीर पर कई मामले दर्ज किए हैं. महावीर का शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने को लेकर पुलिस अधीक्षक के माध्यम से रिपोर्ट प्रस्तुत हुई थी. महावीर को नोटिस जारी जवाब-तलब किया था.

शस्त्र थाने में जमा करने के आदेश
इसके बाद जिलाधिकारी ने महावीर सिंह द्वारा दिए गए जवाब का अवलोकन करते हुए उसके नाम स्वीकृत डबल बैरल बंदूक का लाइसेंस निरस्त कर दिया है. इसके साथ ही लाइसेंस बिक्री पर रोक लगाते हुए शस्त्र थाने में जमा करने कराने के आदेश दिए हैं.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.