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फर्रुखाबाद: दिव्यांग उपकरण घोटाले में पूर्व विदेश मंत्री की पत्नी को समन - फर्रुखाबाद की ताजा खबर व

दिव्यांग उपकरण घोटाले में कोर्ट ने तत्कालीन विदेश मंत्री रहे सलमान खुर्शीद की पत्नी को समन भेजा है. कोर्ट ने डाॅ. जाकिर हुसैन ट्रस्ट की परियोजना निदेशक लुईस खुर्शीद व सचिव अतहर फारुकी को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है.

पूर्व विदेश मंत्री की पत्नी को समन.
पूर्व विदेश मंत्री की पत्नी को समन.
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Published : Nov 12, 2020, 9:29 PM IST

फर्रुखाबाद: जिले के पूर्व कांग्रेस सांसद और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी पूर्व विधायक लुईस खुर्शीद की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. सीजेएम कोर्ट ने दिव्यांग उपकरण घोटाले में डॉ. जाकिर हुसैन ट्रस्ट की परियोजना निदेशक लुईस खुर्शीद व सचिव अतहर फारुकी को समन जारी कर कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है. यह आदेश सीजेएम कोर्ट के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेंद्र कुमार सिंह ने दिया है.

आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन लखनऊ में तैनात निरीक्षक रामशंकर यादव ने 10 जून 2017 को डॉ. जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट के प्रतिनिधि खतराना स्ट्रीट निवासी प्रत्यूष शुक्ला के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी. विवेचना के दौरान ट्रस्ट की परियोजना निदेशक लुईस खुर्शीद व सचिव अतहर फारुकी का नाम सामने आया था.


आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन के निरीक्षक ने कायमगंज कोतवाली में दी गई तहरीर में कहा था कि ट्रस्ट को दिव्यांगों को उपकरण बांटने के लिए चार लाख रुपये का बजट आवंटित हुआ था. इसके तहत कैंप लगाकर दिव्यांगों को निशुल्क उपकरण वितरित किए जाने थे. ट्रस्ट द्वारा कायमगंज में तीन जून 2010 और 29 मई 2010 को कैंप लगाना दर्शाया गया. इस मामले में कायमगंज तहसीलदार व मुख्य चिकित्सा अधिकारी की संयुक्त टीम ने जांच की थी. जांच में स्पष्ट हुआ था कि ट्रस्ट द्वारा फर्जी कैंप लगाना दिखाया गया है और चार लाख रुपये हड़प लिए गए. कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेंद्र कुमार सिंह ने मामले की सुनवाई करते हुए निदेशक लुईस खुर्शीद व सचिव अतहर फारुकी को समन जारी कर कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं.

फर्रुखाबाद: जिले के पूर्व कांग्रेस सांसद और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी पूर्व विधायक लुईस खुर्शीद की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. सीजेएम कोर्ट ने दिव्यांग उपकरण घोटाले में डॉ. जाकिर हुसैन ट्रस्ट की परियोजना निदेशक लुईस खुर्शीद व सचिव अतहर फारुकी को समन जारी कर कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है. यह आदेश सीजेएम कोर्ट के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेंद्र कुमार सिंह ने दिया है.

आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन लखनऊ में तैनात निरीक्षक रामशंकर यादव ने 10 जून 2017 को डॉ. जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट के प्रतिनिधि खतराना स्ट्रीट निवासी प्रत्यूष शुक्ला के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी. विवेचना के दौरान ट्रस्ट की परियोजना निदेशक लुईस खुर्शीद व सचिव अतहर फारुकी का नाम सामने आया था.


आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन के निरीक्षक ने कायमगंज कोतवाली में दी गई तहरीर में कहा था कि ट्रस्ट को दिव्यांगों को उपकरण बांटने के लिए चार लाख रुपये का बजट आवंटित हुआ था. इसके तहत कैंप लगाकर दिव्यांगों को निशुल्क उपकरण वितरित किए जाने थे. ट्रस्ट द्वारा कायमगंज में तीन जून 2010 और 29 मई 2010 को कैंप लगाना दर्शाया गया. इस मामले में कायमगंज तहसीलदार व मुख्य चिकित्सा अधिकारी की संयुक्त टीम ने जांच की थी. जांच में स्पष्ट हुआ था कि ट्रस्ट द्वारा फर्जी कैंप लगाना दिखाया गया है और चार लाख रुपये हड़प लिए गए. कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेंद्र कुमार सिंह ने मामले की सुनवाई करते हुए निदेशक लुईस खुर्शीद व सचिव अतहर फारुकी को समन जारी कर कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं.

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