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पूर्व सपा विधायक के बेटे को कोर्ट ने सुनाई पांच साल की सजा, 4 साल पुराने मामले में दोषी करार - Panchsheel Rajput convicted in extortion case

फर्रुखाबाद में सपा की पूर्व विधायक उर्मिला राजपूत के बेटे को कोर्ट ने 4 साल पुराने मामले में दोषी करार दिया. न्यायधीश ने दोषी पर 23 हजार रुपये के अर्थ दंड भी लगाया.

Crime news Farrukhabad
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Published : Aug 2, 2023, 10:00 AM IST

फैसले की जानकारी देते एडीजीसी तेज सिंह.

फर्रुखाबादः समाजवादी पार्टी की पूर्व विधायक उर्मिला राजपूत के बेटे को कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई है. पूर्व विधायक के बेटे पर एक करोड़ की रंगदारी मांगने और पैसे न देने पर फायरिंग का आरोप था. इस मामले में 4 साल बाद फर्रुखाबाद न्यायलय ने मंगलवार को अभियुक्त को दोषी करार देते हुए अपना फैसला सुनाया. न्यायधीश विष्णु चंद्र वैश्य ने दोषी पर 23 हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया, जबकि अन्य दो अभियुक्त साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिए गए.

दरअसल, 1 अगस्त 2019 को शहर कोतवाली के मोहल्ला बढ़पुर के रहने वाले कटियार ने एक मुकदमा दर्ज कराया था. अपनी शिकायत में कटियार ने बताया था कि वह अपने भवन निर्माण सामग्री की दुकान पर बेटे मानव कटियार और नीतेश के साथ बैठा हुआ था. उसी दौरान शहर के पल्ला निवासी सपा की पूर्व विधायक उर्मिला राजपूत का बेटा पंचशील राजपूत, अनुज मिश्रा, सुनील और अन्य अज्ञात साथियों के साथ वहां पहुंचा. वह उनसे एक करोड़ की रंगदारी मांगने लगा. रंगदारी देने से मना करने पंचशील ने फायरिंग कर दी, जिसमें उनके बेटे को गोली लग गई और वह गंभीर रूप से घायल हो गया.

कोर्ट का फैसला आने के बाद एडीजीसी तेज सिंह ने बताया कि दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद न्यायधीश ने पंचशील राजपूत को जानलेवा हमला करने, दहशत फैलाने समेत कई आरोपों में दोषी करार दिया. वहीं, साक्ष्य के अभाव में आरोपी सुनील और अनुज मिश्रा को बरी कर दिया गया.

ये भी पढ़ेंः हाईकोर्ट के फैसले से पहले ज्ञानवापी को लेकर लगी खास प्रदर्शनी, अंदर की अनदेखी तस्वीरें दिखाई गईं

ये भी पढ़ेंः लापरवाह अफसरों को सीएम योगी ने दी वॉर्निंग, कहा- सुधर जाओ नहीं तो होगा एक्शन

फैसले की जानकारी देते एडीजीसी तेज सिंह.

फर्रुखाबादः समाजवादी पार्टी की पूर्व विधायक उर्मिला राजपूत के बेटे को कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई है. पूर्व विधायक के बेटे पर एक करोड़ की रंगदारी मांगने और पैसे न देने पर फायरिंग का आरोप था. इस मामले में 4 साल बाद फर्रुखाबाद न्यायलय ने मंगलवार को अभियुक्त को दोषी करार देते हुए अपना फैसला सुनाया. न्यायधीश विष्णु चंद्र वैश्य ने दोषी पर 23 हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया, जबकि अन्य दो अभियुक्त साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिए गए.

दरअसल, 1 अगस्त 2019 को शहर कोतवाली के मोहल्ला बढ़पुर के रहने वाले कटियार ने एक मुकदमा दर्ज कराया था. अपनी शिकायत में कटियार ने बताया था कि वह अपने भवन निर्माण सामग्री की दुकान पर बेटे मानव कटियार और नीतेश के साथ बैठा हुआ था. उसी दौरान शहर के पल्ला निवासी सपा की पूर्व विधायक उर्मिला राजपूत का बेटा पंचशील राजपूत, अनुज मिश्रा, सुनील और अन्य अज्ञात साथियों के साथ वहां पहुंचा. वह उनसे एक करोड़ की रंगदारी मांगने लगा. रंगदारी देने से मना करने पंचशील ने फायरिंग कर दी, जिसमें उनके बेटे को गोली लग गई और वह गंभीर रूप से घायल हो गया.

कोर्ट का फैसला आने के बाद एडीजीसी तेज सिंह ने बताया कि दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद न्यायधीश ने पंचशील राजपूत को जानलेवा हमला करने, दहशत फैलाने समेत कई आरोपों में दोषी करार दिया. वहीं, साक्ष्य के अभाव में आरोपी सुनील और अनुज मिश्रा को बरी कर दिया गया.

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