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चार शादी के बाद खुल गया राज़, तीसरी बीवी ने पहुंचाया कारागार - farrukhabad latest news

यूपी के फर्रुखाबाद जिले में झूठ बोलकर बार-बार शादी करना युवक को महंगा पड़ गया. तीसरी पत्नी ने आरोपित के खिलाफ मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेंद्र कुमार सिंह ने मुकदमे की सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार दिया. अभियुक्त को सात वर्ष की कैद व 21 हजार जुर्माना की सजा सुनाई. सजा सुनाए जाने के बाद युवक को जेल भेज दिया गया.

कोर्ट ने सुनाई सजा
कोर्ट ने सुनाई सजा
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Published : Dec 8, 2020, 10:39 AM IST

फर्रुखाबाद: जिले के फतेहगढ़ कोतवाली के मोहल्ला ग्वालटोली की रहने वाली कुसुम लता का विवाह 2014 में मसेनी चौराहा के रहने वाले विजय कुमार के साथ हुआ था. वर्ष 2018 में कुसुम लता ने विजय कुमार के खिलाफ धोखाधड़ी, झूठ बोल कर शादी करने, मारपीट और धमकी देने संबंधी धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कराया था.

इस मामले में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद मुकदमे की सुनवाई सीजेएम न्यायालय में हुई. अभियोजन अधिकारी लक्ष्मी राज सिंह ने अभियुक्त के खिलाफ न्यायालय में पैरवी की. मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन अधिकारी ने बताया कि अभियुक्त पहले भी दो शादियां कर चुका है. दो वर्ष 2018 में भी उसने कन्नौज में चौथी शादी की मामले में विजय कुमार के खिलाफ पीड़ित महिला ने कई साक्ष्य पेश किया.

मुकदमे की सुनवाई के बाद सीजेएम ने अभियुक्त को शादी का तथ्य छुपाने के लिए सात वर्ष की कैद और 21 हजार का जुर्माना लगाने की सजा सुनाई है. अभियोजन अधिकारी ने बताया कि आरोपित ने चार लड़कियों का जीवन बर्बाद किया है. फिलहाल अभियुक्त को जेल भेज दिया गया है.

फर्रुखाबाद: जिले के फतेहगढ़ कोतवाली के मोहल्ला ग्वालटोली की रहने वाली कुसुम लता का विवाह 2014 में मसेनी चौराहा के रहने वाले विजय कुमार के साथ हुआ था. वर्ष 2018 में कुसुम लता ने विजय कुमार के खिलाफ धोखाधड़ी, झूठ बोल कर शादी करने, मारपीट और धमकी देने संबंधी धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कराया था.

इस मामले में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद मुकदमे की सुनवाई सीजेएम न्यायालय में हुई. अभियोजन अधिकारी लक्ष्मी राज सिंह ने अभियुक्त के खिलाफ न्यायालय में पैरवी की. मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन अधिकारी ने बताया कि अभियुक्त पहले भी दो शादियां कर चुका है. दो वर्ष 2018 में भी उसने कन्नौज में चौथी शादी की मामले में विजय कुमार के खिलाफ पीड़ित महिला ने कई साक्ष्य पेश किया.

मुकदमे की सुनवाई के बाद सीजेएम ने अभियुक्त को शादी का तथ्य छुपाने के लिए सात वर्ष की कैद और 21 हजार का जुर्माना लगाने की सजा सुनाई है. अभियोजन अधिकारी ने बताया कि आरोपित ने चार लड़कियों का जीवन बर्बाद किया है. फिलहाल अभियुक्त को जेल भेज दिया गया है.

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