फर्रुखाबाद: फर्जी कैंप लगाकर चार लाख रुपये हड़पने के मामले में पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी और पूर्व विधायक लुईस खुर्शीद समेत दो की अग्रिम जमानत याचिका निरस्त कर दी गई है. यह फैसला जनपद न्यायाधीश सुभाष चंद्र की अदालत ने सुनाया है.
आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा के निरीक्षक रामशंकर यादव ने 10 जून 2017 को कायमगंज कोतवाली में धोखाधड़ी और साजिश रचने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. इसमें कहा गया था कि साल 2009-10 में पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद द्वारा संचालित डॉ. जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट को दिव्यांगों के उपकरण और कृत्रिम अंग वितरण करने के लिए भारत सरकार द्वारा 71.50 लाख रुपये बजट आवंटित किया गया था.
29 मई 2010 को कायमगंज में दिव्यांगों के उपकरण वितरित करने के लिए फर्जी कैंप का आयोजन किया गया. इसमें चार लाख रुपये के उपकरण वितरण दिखाकर भुगतान लिया गया. इसके बाद मामले की जांच में सामने आया कि कैंप लगा ही नहीं था.
इस मामले में 4 गुलमोहर एवेन्यू, जामिया नगर, नई दिल्ली निवासी पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद व 80 सुखदेव नगर बिहार नई दिल्ली निवासी अतहर फारुकी उर्फ मो. अतहर को आरोपी बनाते हुए न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की गई है.