ETV Bharat / state

फर्रुखाबादः सामूहिक दुष्कर्म के मामले में आरोपियों को 20 साल की कैद

सामूहिक दुष्कर्म के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दो आरोपियों को 20-20 साल के कठोर कारावास और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. यह मुकदमा उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में 2015 में दर्ज किया गया था.

जजमेंट
जजमेंट
author img

By

Published : Oct 15, 2020, 10:36 AM IST

फर्रुखाबादः 5 साल पूर्व किशोरी के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में फास्ट ट्रैक न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए 20- 20 वर्ष का कठोर कारावास और 50-50 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है. जुर्माना अदा न करने पर 1 वर्ष की अतिरिक्त कैद के भी आदेश दिए हैं.

जनपद एटा के थाना राजा का रामपुर क्षेत्र के एक युवक ने 3 अप्रैल 2015 को कंपिल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि उनके खेत फर्रुखाबाद जनपद के थाना कंपिल की सीमा से सटे हुए हैं. 14 वर्षीय पुत्री खेत पर शौच के लिए गई थी. कंपिल थाना क्षेत्र के गांव खेतलपुर सौरिया निवासी उपेंद्र उर्फ चंदू भाई और गांव कटिया निवासी जाकिर खां ने पुत्री का अपहरण कर जंगल में सामूहिक दुष्कर्म किया. इसके बाद पुत्री के हाथ-पैर बांध कर फेंक दिया.

इस मामले में पाक्सो अधिनियम के तहत विशेष न्यायाधीश प्रेम शंकर ने मुकदमे की सुनवाई की. एडीजीसी तेज सिंह राजपूत और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने अभियुक्त उपेंद्र और जाकिर खां को दोषी करार देते हुए 20-20 वर्ष सश्रम कैद और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.

यह भी पढ़ेंः-सात महीने बाद आज से खुल रहे हैं सिनेमा हॉल, जानिए क्या हैं नियम

न्यायाधीश ने यह भी कहा कि पीड़िता को उत्पीड़न संबंधित प्रतिकर उपलब्ध कराया जाए. जिला विधिक सेवा अधिकरण को पत्र भेजकर कहा कि 30 दिन के अंदर पीड़िता को प्रतिकर एवं पुनर्वास प्रयोजन दिलाने के लिए पत्रावली तैयार करें और मुआवजा दिया जाए. जिलाधिकारी के माध्यम से राज्य सरकार से भी वादा दिलाए जाने को कहा गया है.

फर्रुखाबादः 5 साल पूर्व किशोरी के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में फास्ट ट्रैक न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए 20- 20 वर्ष का कठोर कारावास और 50-50 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है. जुर्माना अदा न करने पर 1 वर्ष की अतिरिक्त कैद के भी आदेश दिए हैं.

जनपद एटा के थाना राजा का रामपुर क्षेत्र के एक युवक ने 3 अप्रैल 2015 को कंपिल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि उनके खेत फर्रुखाबाद जनपद के थाना कंपिल की सीमा से सटे हुए हैं. 14 वर्षीय पुत्री खेत पर शौच के लिए गई थी. कंपिल थाना क्षेत्र के गांव खेतलपुर सौरिया निवासी उपेंद्र उर्फ चंदू भाई और गांव कटिया निवासी जाकिर खां ने पुत्री का अपहरण कर जंगल में सामूहिक दुष्कर्म किया. इसके बाद पुत्री के हाथ-पैर बांध कर फेंक दिया.

इस मामले में पाक्सो अधिनियम के तहत विशेष न्यायाधीश प्रेम शंकर ने मुकदमे की सुनवाई की. एडीजीसी तेज सिंह राजपूत और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने अभियुक्त उपेंद्र और जाकिर खां को दोषी करार देते हुए 20-20 वर्ष सश्रम कैद और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.

यह भी पढ़ेंः-सात महीने बाद आज से खुल रहे हैं सिनेमा हॉल, जानिए क्या हैं नियम

न्यायाधीश ने यह भी कहा कि पीड़िता को उत्पीड़न संबंधित प्रतिकर उपलब्ध कराया जाए. जिला विधिक सेवा अधिकरण को पत्र भेजकर कहा कि 30 दिन के अंदर पीड़िता को प्रतिकर एवं पुनर्वास प्रयोजन दिलाने के लिए पत्रावली तैयार करें और मुआवजा दिया जाए. जिलाधिकारी के माध्यम से राज्य सरकार से भी वादा दिलाए जाने को कहा गया है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.