एटा: कोरोना वायरस के कहर के कारण सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को आदेश दिया है कि जेल से कैदियों की संख्या को कम किया जाए, जिसके बाद जिला कारागार प्रशासन ने सरकार को 158 कैदियों की लिस्ट बनाकर भेज दी है. इस लिस्ट के बाद अब शासन तय करेगा कि कितने कैदियों को छोड़ा जाए और कितने कैदी जेल में रहेंगे.
सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों से जेल में बंद कैदियों की जो भीड़ है, उसे कम करने के लिए गाइडलाइन जारी की है.जानकारी के मुताबिक प्रदेश सरकार की तरफ से उन कैदियों की लिस्ट बनाई गई है जिन्हें 7 साल की सजा हुई है या जिन्हें 7 साल की सजा हो सकती है. इसी के तहत एटा जिला कारागार प्रशासन ने भी 158 कैदियों की लिस्ट बनाकर शासन को भेज दी है.
कारागार में 1188 कैदी हैं, जिसमें से 27 कैदी ऐसे हैं, जिन्हें 7 साल की सजा हुई है. इसके अलावा 131 कैदी ऐसे अंडर ट्रायल हैं, जिन्हें 7 साल की सजा हो सकती है. टोटल 158 कैदियों की लिस्ट शासन को भेजी गई है. शासन से आदेश आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.
- पी. पी. सिंह, जेल अधीक्षक