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हिंदू देवता पर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी, मुकदमा दर्ज

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Published : Aug 21, 2022, 4:22 PM IST

एटा में हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत करने के मामले में एक युवक पर मुकदमा दर्ज किया गया है. इस युवक ने हिंदू देवता की एक तस्वीर पर टिप्पणी कर ट्वीट किया था.

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राजा का रामपुर थाना

एटा: जिले के राजा का रामपुर थाना क्षेत्र में हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत करने के मामले में एक दलित युवक पर मुकदमा दर्ज किया गया है. मोहल्ला पछायां जाटवान निवासी साहिल गौतम नाम के युवक ने एक हिंदू देवता की फोटो पर टिप्पणी कर सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल की थी. स्थानीय पुलिस ने शुक्रवार को इस मामले की एफआईआर दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.

साहिल गौतम ने ट्वीट के जरिए हिंदू देवता की जाति पर टिप्पणी करते हुए एक जाति विशेष पर निशाना साधा था. इसके बाद से ही सोशल मीडिया पर यह पोस्ट वायरल होने लगी. पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली है.

यह भी पढ़ें: मंदिर की जमीन पर मजार बनाने के मामले में हिंदू संगठन ने की आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग

इस मामले पर थाना प्रभारी संजय राघव ने बताया कि कस्बा राजा का रामपुर के रहने वाले साहिल गौतम के मोबाइल फोन से हिंदू देवी देवताओं के आपत्तिजनक चित्र पर टिप्पणी कर ट्वीट किया गया था. पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में धारा 295ए ,धारा 66 आईटी एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर ली गई है. आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं.


एटा: जिले के राजा का रामपुर थाना क्षेत्र में हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत करने के मामले में एक दलित युवक पर मुकदमा दर्ज किया गया है. मोहल्ला पछायां जाटवान निवासी साहिल गौतम नाम के युवक ने एक हिंदू देवता की फोटो पर टिप्पणी कर सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल की थी. स्थानीय पुलिस ने शुक्रवार को इस मामले की एफआईआर दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.

साहिल गौतम ने ट्वीट के जरिए हिंदू देवता की जाति पर टिप्पणी करते हुए एक जाति विशेष पर निशाना साधा था. इसके बाद से ही सोशल मीडिया पर यह पोस्ट वायरल होने लगी. पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली है.

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इस मामले पर थाना प्रभारी संजय राघव ने बताया कि कस्बा राजा का रामपुर के रहने वाले साहिल गौतम के मोबाइल फोन से हिंदू देवी देवताओं के आपत्तिजनक चित्र पर टिप्पणी कर ट्वीट किया गया था. पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में धारा 295ए ,धारा 66 आईटी एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर ली गई है. आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं.


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