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गैंगरेप के बाद हत्या के मामले में तीनों दोषियों को फांसी की सजा - बुलंदशहर में क्राइम की न्यूज़

बुलंदशहर नगर क्षेत्र से नाबालिग छात्रा को अगवा कर गैंगरेप के बाद हत्या के मामले में कोर्ट ने तीनों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है. तीनों पर अर्थदंड भी लगाया है.

गैंगरेप के बाद हत्या के मामले में तीनों दोषियों को फांसी की सजा
गैंगरेप के बाद हत्या के मामले में तीनों दोषियों को फांसी की सजा
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Published : Mar 24, 2021, 5:34 PM IST

Updated : Mar 25, 2021, 3:00 PM IST

बुलंदशहरः जिले के नगर क्षेत्र से नाबालिग छात्रा को अगवा कर गैंगरेप के बाद हत्या के मामले में कोर्ट ने तीनों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है. तीनों पर अर्थदंड भी लगाया गया है. छात्रा के परिजनों ने न्यायालय के फैसले को न्याय की जीत करार दिया है.

गैंगरेप के बाद हत्या के मामले में तीनों दोषियों को फांसी की सजा

गैंगरेप के बाद हत्या के 3 दोषियों को फांसी

आपको बता दें कि 2 जनवरी 2018 को नगर के चांदपुर रोड की रहने वाली इंटरमीडिएट की छात्रा के साथ कार सवार तीन दरिंदों ने अपहरण कर लिया था. इसके बाद उसके साथ गैंगरेप कर हत्या कर दी थी. छात्रा के शव को उन्होंने दादरी ले जाकर नहर में फेंक दिया था. पुलिस ने कड़ी मशक्कत करते हुए घटना का खुलासा किया था. इसके बाद सिकंदराबाद क्षेत्र के रहने वाले दिलशाद, इजराइल और जुल्फिकार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. पुलिस ने जांच पूरी कर तीनों आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था. अपर सत्र न्यायाधीश/पॉस्को एक्ट राजेश पाराशर ने तीनों आरोपियों को गैंगरेप के बाद हत्या मामले में दोषी करार दिया. बुधवार को न्यायाधीश ने केस में फैसला सुनाते हुए तीनों दोषियों को फांसी और अर्थदंड की सजा सुनाई. नाबालिग के पिता और मां ने इसे न्याय की जीत करार दिया है.

बुलंदशहरः जिले के नगर क्षेत्र से नाबालिग छात्रा को अगवा कर गैंगरेप के बाद हत्या के मामले में कोर्ट ने तीनों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है. तीनों पर अर्थदंड भी लगाया गया है. छात्रा के परिजनों ने न्यायालय के फैसले को न्याय की जीत करार दिया है.

गैंगरेप के बाद हत्या के मामले में तीनों दोषियों को फांसी की सजा

गैंगरेप के बाद हत्या के 3 दोषियों को फांसी

आपको बता दें कि 2 जनवरी 2018 को नगर के चांदपुर रोड की रहने वाली इंटरमीडिएट की छात्रा के साथ कार सवार तीन दरिंदों ने अपहरण कर लिया था. इसके बाद उसके साथ गैंगरेप कर हत्या कर दी थी. छात्रा के शव को उन्होंने दादरी ले जाकर नहर में फेंक दिया था. पुलिस ने कड़ी मशक्कत करते हुए घटना का खुलासा किया था. इसके बाद सिकंदराबाद क्षेत्र के रहने वाले दिलशाद, इजराइल और जुल्फिकार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. पुलिस ने जांच पूरी कर तीनों आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था. अपर सत्र न्यायाधीश/पॉस्को एक्ट राजेश पाराशर ने तीनों आरोपियों को गैंगरेप के बाद हत्या मामले में दोषी करार दिया. बुधवार को न्यायाधीश ने केस में फैसला सुनाते हुए तीनों दोषियों को फांसी और अर्थदंड की सजा सुनाई. नाबालिग के पिता और मां ने इसे न्याय की जीत करार दिया है.

Last Updated : Mar 25, 2021, 3:00 PM IST
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