बुलंदशहर : उत्तर प्रदेश केजनपद बुलंदशहर में बेसिक शिक्षा अधिकारी पर हिस्ट्रीशीटर शिक्षक को बचाने का आरोप लग रहा है. एडवोकेट उमेश कुमार भारद्वाज का आरोप है कि हिस्ट्रीशीटर के खिलाफ अभी तक बेसिक शिक्षा विभाग ने एफआईआर तक दर्ज नहीं कराई है जबकि उसने खुद पर लगे आरोपों को विभाग से छुपाया है. विभाग उसे निलंबित करने की बात तो कह रहा है लेकिन विभागीय जांच के नाम पर केवल खानापूर्ति की जा रही है. उधर, बीएसए ने शिक्षक को निलंबित कर जांच करवाने की बात कही है.
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बुलन्दशहर के थाना अनूप शहर के अंतर्गत उमेश कुमार भारद्वाज एडवोकेट ने एक शिकायती पत्र बीएसए को भी दिया है. आरोप लगाया कि प्रवीण कुमार शर्मा उर्फ पप्पू हिस्ट्रीशीटर बदमाश है. उसके ऊपर धारा 420 आईपीसी 35 आयुध अधिनियम लग चुका है. इस आरोप में वह रातभर हवालात में बंद रहने के बाद सुबह जमानत पर रिहा हुआ था.
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनूप शहर के न्यायालय में झूठा साक्ष्य देने की एवज में धारा 344 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रचलित कार्यवाही तथा न्यायालय में मुकदमा अपराध संख्या 08/93 की आर्डर शीट जिसमें स्पष्ट है कि वह न्यायालय में उपस्थित रहा, की कॉपी भी शिकायत पत्र के साथ भेजी है.
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विभाग को खुद पर हुई कार्रवाई की कोई सूचना नहीं दी
उमेश कुमार भारद्वाज एडवोकेट ने अन्य आरोप भी लगाए हैं. कहा कि इस बाबत जब जिला बेसिक शिक्षा विभाग से पत्राचार किया गया तो आरटीआई में जवाब मिला कि प्रवीण कुमार शर्मा द्वारा खुद पर हुई कार्रवाई की कोई सूचना नहीं दी गई है.
उधर, बेसिक शिक्षा अधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने कहा कि 23 मार्च को शिक्षक को निलंबित किया गया था. जांच शुरू कर दी थी. जांच के बाद ही शिक्षक के खिलाफ आगे की कार्यवाही की जाएगी. शिक्षक पर तथ्य छुपाने के आरोप थे. जांच की जा रही है.