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बुलंदशहर हिंसा: जेल में निरुध्द जीतू फौजी समेत सात आरोपियों को मिली जमानत

बुलंदशहर के थाना में पिछले साल 3 दिसंबर को चिंगरावठी चौकी पर हुई हिंसा और आगजनी के मामले में 8 महीने से जेल में बंद जीतू फौजी समेत सात आरोपियों को हाईकोर्ट से 124 A में जमानत मिल गई है. हिंसा और हत्या के आरोप में पहले ही इन सातों आरोपियों को जमानत मिल चुकी थी.

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Published : Aug 13, 2019, 11:35 PM IST

Updated : Sep 17, 2020, 4:28 PM IST

बुलंदशहर हिंसा मामले में जीतू फौजी समेत सात को मिली जमानत

बुलंदशहर: बुलंदशहर के बहुचर्चित स्याना हिंसा मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जीतू फौजी समेत सात आरोपियों को जमानत दे दी है. बलवा और इंस्पेक्टर की हत्या के मामले में जीतू फौजी समेत सात आरोपियों की जमानत अर्जी को कोर्ट ने पहले ही मंजूर कर लिया था, लेकिन सरकार ने राजद्रोह की धारा 124 A का संज्ञान लेने के बाद जमानत पर तत्काल रोक लगा दी थी.

अब राजद्रोह की धारा में जमानत मिलने के बाद जिन 7 आरोपियों के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है. उनमें मुख्य रूप से महाव गांव का जितेंद्र उर्फ जीतू फौजी के अलावा सचिन, सौरव, छोटू, हेमू, कलवा और रोहित राघव का नाम शामिल है.

बुलंदशहर हिंसा मामले में जीतू फौजी समेत सात को मिली जमानत

गोवशों के अवशेष मिलने पर भड़की थी हिंसा-
पिछले साल 3 दिसंबर को बुलंदशहर जिले के स्याना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत चिंगरावठी पुलिस चौकी के महाव गांव में गोवशों के अवशेष मिलने के बाद हिंसा भड़क गई थी. इसके बाद हिंसा में स्याना कोतवाली प्रभारी इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.

  • इंस्पेक्टर की हत्या से कुछ देर पूर्व चिंगरावठी गांव के नवयुवक सुमित की भी गोली लगने से मौत हो गयी थी. गुस्साए बावालियों ने पुलिस चौकी में आग लगा दी थी.
  • चौकी के आसपास खड़े काफी वाहन भी आग के हवाले कर दिए गए थे. बाद में 4 दिसम्बर को भड़की हिंसा में 22 लोगों के खिलाफ एफआईआरदर्ज कराई गई थी.
  • इसके बाद जो वीडियो वायरल हुए उनके आधार पर भी कई लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखे गए थे और उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था.
  • फिलहाल इस मामले में अब तक कुल 42 आरोपी बुलंदशहर जेल में बंद हैं. जीतू फौजी को सेना ने एसआईटी को सौंपा था.
  • जीतू फौजी समेत सात हिंसा के आरोपियों को जमानत मिलने के बाद बजरंगदल के जिला संयोजक योगेशराज समेत बीजेपी के स्याना नगर अध्यक्ष शिखर अग्रवाल के अधिवक्ताओं ने भी जमानत के लिए अपील की हुई है.

16 अगस्त और 19 अगस्त को इनके मामले में सुनवाई होनी है. जीतू फौजी समेत अन्य कई आरोपियों की तरफ से पैरवी कर रहे. अधिवक्ता संजय शर्मा का कहना है कि अब बाकी हिंसा के आरोपियों के लिए भी जमानत में आसानी हो सकती है.

बुलंदशहर: बुलंदशहर के बहुचर्चित स्याना हिंसा मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जीतू फौजी समेत सात आरोपियों को जमानत दे दी है. बलवा और इंस्पेक्टर की हत्या के मामले में जीतू फौजी समेत सात आरोपियों की जमानत अर्जी को कोर्ट ने पहले ही मंजूर कर लिया था, लेकिन सरकार ने राजद्रोह की धारा 124 A का संज्ञान लेने के बाद जमानत पर तत्काल रोक लगा दी थी.

अब राजद्रोह की धारा में जमानत मिलने के बाद जिन 7 आरोपियों के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है. उनमें मुख्य रूप से महाव गांव का जितेंद्र उर्फ जीतू फौजी के अलावा सचिन, सौरव, छोटू, हेमू, कलवा और रोहित राघव का नाम शामिल है.

बुलंदशहर हिंसा मामले में जीतू फौजी समेत सात को मिली जमानत

गोवशों के अवशेष मिलने पर भड़की थी हिंसा-
पिछले साल 3 दिसंबर को बुलंदशहर जिले के स्याना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत चिंगरावठी पुलिस चौकी के महाव गांव में गोवशों के अवशेष मिलने के बाद हिंसा भड़क गई थी. इसके बाद हिंसा में स्याना कोतवाली प्रभारी इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.

  • इंस्पेक्टर की हत्या से कुछ देर पूर्व चिंगरावठी गांव के नवयुवक सुमित की भी गोली लगने से मौत हो गयी थी. गुस्साए बावालियों ने पुलिस चौकी में आग लगा दी थी.
  • चौकी के आसपास खड़े काफी वाहन भी आग के हवाले कर दिए गए थे. बाद में 4 दिसम्बर को भड़की हिंसा में 22 लोगों के खिलाफ एफआईआरदर्ज कराई गई थी.
  • इसके बाद जो वीडियो वायरल हुए उनके आधार पर भी कई लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखे गए थे और उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था.
  • फिलहाल इस मामले में अब तक कुल 42 आरोपी बुलंदशहर जेल में बंद हैं. जीतू फौजी को सेना ने एसआईटी को सौंपा था.
  • जीतू फौजी समेत सात हिंसा के आरोपियों को जमानत मिलने के बाद बजरंगदल के जिला संयोजक योगेशराज समेत बीजेपी के स्याना नगर अध्यक्ष शिखर अग्रवाल के अधिवक्ताओं ने भी जमानत के लिए अपील की हुई है.

16 अगस्त और 19 अगस्त को इनके मामले में सुनवाई होनी है. जीतू फौजी समेत अन्य कई आरोपियों की तरफ से पैरवी कर रहे. अधिवक्ता संजय शर्मा का कहना है कि अब बाकी हिंसा के आरोपियों के लिए भी जमानत में आसानी हो सकती है.

Intro:खबर बुलंदशहर से है बुलंदशहर के चाना में पिछले साल 3 दिसंबर को चिंग रावटी चौकी पर हुई हिंसा और आगजनी के मामले में करीब 8 महीने से जेल में बंद जीतू फौजी समेत सात आरोपियों को हाईकोर्ट से 124a में जमानत मिल गई है। हम आपको बता दें कि बवाल और हत्या के आरोप में पहले ही इन सातों आरोपियों को जमानत मिल चुकी थी, जबकि अब राजद्रोह की धारा 124 a के मामले में भी जमानत मिल गयी है।



Body:बुलंदशहर के बहुचर्चित स्याना हिंसा मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जीतू फौजी समेत सात आरोपियों को जमानत दे दी है, हम आपको बतादें कि बलवा और इंस्पेक्टर की हत्या के मामले में जीतू फौजी समेत सात आरोपियों की जमानत अर्जी को कोर्ट ने पहले ही मंजूर कर लिया था , लेकिन सरकार ने राजद्रोह की धारा 124a का संज्ञान लेने के बाद जमानत पर तत्काल रोक लगा दी थी। अब राजद्रोह की धारा में जमानत मिलने के बाद जिन 7 आरोपियों के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है,उनमे मुख्य रूप से महाव गांव का जितेंद्र उर्फ जीतू फौजी के अलावा सचिन, सौरव ,छोटू, हेमू, कलवा और रोहित राघव का नाम शामिल है। हम आपको बता दें कि पिछले साल 3 दिसंबर को बुलंदशहर जिले के स्याना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत चिंगरावठी पुलिस चौकी के महाव गांव में गोवशों के अवशेष मिलने के बाद हिंसा भड़क गई थी, जिसके बाद हिंसा में स्याना कोतवाली प्रभारी इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी ,तो वहीं इंस्पेक्टर की हत्या से कुछ देर पूर्व चिंगरावठी गांव के नवयुवक सुमित की भी गोली लगने से मौत हो गयी थी,और गुस्साए बाबालियों ने पुलिस चौकी में आग लगा दी थी ,वहीं चौकी के आसपास खड़े काफी वाहन भी आग के हवाले कर दिए गए थे,बाद में 4 दिसम्बर को भड़की हिंसा में 22 लोगों के खिलाफ एफ आई आर दर्ज कराई गई थी ,इतना ही नहीं इसके बाद जो वीडियो वायरल हुए उनके आधार पर भी कई लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखे गए थे और उन्हें पकड़ा गया था फिलहाल इस मामले में अब तक कुल 42 हिंसा के आरोपी बुलन्दशहर जेल में बंद हैं,काबिलेगौर है कि जीतू फौजी को सेना ने एसआईटी को सौंपा था ,और अब जीतू फौजी समेत सात हिंसा के आरोपियों को जमानत मिलने के बाद हिंसा के आरोप में जेल में निरुध्द अन्य आरोपियों में से हिंदूवादी संघठन से ताल्लुक रखने वाले बजरंगदल के जिला संयोजक योगेशराज समेत बीजेपी के स्याना नगर अध्यक्ष शिखर अग्रवाल के अधिवक्ताओं ने भी जमानत के लिए अपील की हुई है और अगस्त 16 और 19 को इनके मामले में सुनवाई होनी है।जीतू फौजी समेत अन्य कई आरोपियों की तरफ से पैरवी कर रहे अधिवक्ता संजय शर्मा का कहना है कि अब बाकी हिंसा के आरोपियों के लिए भी जमानत में आसानी हो सकती है।

बाइट....संजय शर्मा,जेल में निरुध्द जीतू फौजी के अधिवक्ता,
पीटीसी....श्रीपाल तेवतिया,
बुलन्दशहर,

नोट ....

कृपया ध्यान दें.....खबर में फ़ाइल फुटेज इश्तेमाल किये गए हैं,वौइस् ओवर के मुताबिक जीतू फौजी और शिजशर अग्रवाल के विसुल लगाए गए हैं,जिस इंस्पेक्टर की फ़ोटो के साथ जीतू फौजी की तश्वीर लगी है यही इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह है जिसकी हिंसा में हत्या हुई थी।

9213400888.




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Last Updated : Sep 17, 2020, 4:28 PM IST
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