बिजनौर: जिले में गुंडों माफियाओं पर प्रशासन का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है. डीएम के निर्देश पर मंगलवार को जिले के एक बड़े शराब माफिया के लाखों रुपये के प्लाट को पुलिस ने कुर्क कर लिया. पुलिस की इस कार्रवाई से गुंडों माफियाओं में हड़कम्प मचा हुआ है.
दरअसल, मंगलवार को मंडावर थाना पुलिस ने खानपुर उर्फ तिमरपुर के रहने वाले शराब माफिया अमित उर्फ मोंटी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की. प्रशासन ने उसका 14 लाख से अधिक कीमत का प्लाट कुर्क कर दिया है. प्लाट को कुर्क करने में तहसीलदार सदर धर्मेंद्र सिंह, सीओ सिटी कुलदीप गुप्ता सहित मंडावर और बिजनौर थाने की पुलिस मौजूद रही. ये प्लाट बिजनौर शहर के पॉश कालोनी महादेवपुरम में था.
आप को बता दें कि अमित और मोंटी पुत्र भोपाल सिंह जिले का बहुत बड़ा शराब माफिया है. साथ ही मंडावर थाने का हिस्ट्रीशीटर भी है. पुलिस के अनुसार थाना कोतवाली शहर के महादेवपुरम में स्थित 148.69 वर्ग मीटर का प्लाट उसने आपराधिक कृत्य से प्राप्त धन से खरीदा था. जिसकी कीमत लगभग 14 लाख 58 हजार रुपए है. पुलिस ने समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 14 के अंतर्गत उक्त प्लाट को कुर्क किया है.
बिजनौर: शराब माफिया की करीब 15 लाख की संपत्ति कुर्क
यूपी के बिजनौर जिले में डीएम के निर्देश पर मंगलवार को एक बड़े शराब माफिया के लाखों रुपये के प्लाट को पुलिस ने कुर्क कर लिया. पुलिस की इस कार्रवाई से गुंडों माफियाओं में हड़कम्प मचा हुआ है.
बिजनौर: जिले में गुंडों माफियाओं पर प्रशासन का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है. डीएम के निर्देश पर मंगलवार को जिले के एक बड़े शराब माफिया के लाखों रुपये के प्लाट को पुलिस ने कुर्क कर लिया. पुलिस की इस कार्रवाई से गुंडों माफियाओं में हड़कम्प मचा हुआ है.
दरअसल, मंगलवार को मंडावर थाना पुलिस ने खानपुर उर्फ तिमरपुर के रहने वाले शराब माफिया अमित उर्फ मोंटी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की. प्रशासन ने उसका 14 लाख से अधिक कीमत का प्लाट कुर्क कर दिया है. प्लाट को कुर्क करने में तहसीलदार सदर धर्मेंद्र सिंह, सीओ सिटी कुलदीप गुप्ता सहित मंडावर और बिजनौर थाने की पुलिस मौजूद रही. ये प्लाट बिजनौर शहर के पॉश कालोनी महादेवपुरम में था.
आप को बता दें कि अमित और मोंटी पुत्र भोपाल सिंह जिले का बहुत बड़ा शराब माफिया है. साथ ही मंडावर थाने का हिस्ट्रीशीटर भी है. पुलिस के अनुसार थाना कोतवाली शहर के महादेवपुरम में स्थित 148.69 वर्ग मीटर का प्लाट उसने आपराधिक कृत्य से प्राप्त धन से खरीदा था. जिसकी कीमत लगभग 14 लाख 58 हजार रुपए है. पुलिस ने समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 14 के अंतर्गत उक्त प्लाट को कुर्क किया है.