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Tanzeel Ahmed murder: मुख्य आरोपी मुनीर और रैयान को फांसी की सजा - दोहरे हत्याकांड का मामला

NIA के DSP तंजील अहमद हत्याकांड में दोषी मुनीर और रेयान को कोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी है. मुनीर के खिलाफ जनपद सहित विभिन्न राज्यों में अलग-अलग जगहों में अभी तक कुल 33 अभियोग पंजीकृत हैं.

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मुनीर और रैयान को फांसी की सजा
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Published : May 21, 2022, 6:55 PM IST

बिजनौर: एनआईए अफसर तंजील हत्याकांड में शनिवार को बिजनौर एडीजी 5 कोर्ट ने इस वारदात के मुख्य आरोपी मुनीर और रैयान को फांसी की सजा सुनाई है. उधर कोर्ट ने शुक्रवार को इस मामले में तंजीम, जैनी और रिजवान को बाइज्जत बरी कर दिया था. सुनवाई के दौरान कोर्ट परिसर में भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया था. उधर मुनीर और रैयान को कड़ी सुरक्षा के बीच में जिला कोर्ट लाया गया था.

जिले स्योहारा थाना क्षेत्र (Sayohara Police Station Area) के सहसपुर गांव के रहने वाले एनआईए के डिप्टी एसपी तंजील अहमद और उनकी पत्नी फरजाना की 2 अप्रैल 2016 में गोली मारकर हत्या करने के मामले में बिजनौर जिले की एडीजी 5 कोर्ट के जज विजय कुमार तालियांन ने इस मामले में सजा सुनाते हुए इस घटना के मुख्य आरोपी मुनीर व उसके साथी रैयान को फांसी की सजा सुनाई है.

एसपी डॉ धर्मवीर सिंह

तंजील हत्याकांड के सरकारी वकील आनंद जंघाला (Public Prosecutor Anand Jangala) ने बताया कि तंजील हत्याकांड में एडीजी 5 कोर्ट के जज ने इन दोनों को आरोपी मानते हुए इस हत्याकांड में फांसी की सजा सुनाई है. इन दोनों ने 2 अप्रैल 2016 को शादी समारोह से लौट रहे एनआईए अफसर तंजील अहमद और उनकी पत्नी फरजाना की गोली मारकर हत्या कर दी थी. 6 साल 1 महीने के लंबे समय के बाद कोर्ट ने आखिरकार दोनों को फांसी की सजा सुनाई है.

इसे भी पढे़ंः NIA अफसर तंजील अहमद हत्‍याकांड: मुनीर को दस साल और रेहान को पांच साल की सजा

गौरतलब है कि 2 अप्रैल 2016 की रात को जब तंजील अपने पैतृक गांव से एक शादी समारोह में शामिल होने के बाद अपने घर लौट रहे थे तो तभी उसी सहसपुर गांव के रहने वाले हिस्ट्रीशीटर और कुख्यात अपराधी मुनीर ने अपने साथी रैयान के साथ मिलकर उनको गोली मारकर हत्या कर दी थी.

गौरतलब है कि इस मामले में पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. मुनीर गैंगस्टर बदमाश है और इसने यूपी में कई अपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया था. मुनीर अंतरराज्यीय गैंग का लीडर और हिस्ट्रीशीटर भी रहा है. उन्होंने बताया कि मुनीर के खिलाफ जनपद सहित विभिन्न राज्यों में अलग-अलग जगहों में अभी तक कुल 33 अभियोग पंजीकृत हैं.

बरहाल इस मामले को लेकर एसपी डॉ धर्मवीर सिंह ने बताया कि आज एडीजी कोर्ट ने मुनीर और रैयान को फांसी की सजा सुनाई है. इस घटना को लेकर जजी परिसर में भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया था. ।

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बिजनौर: एनआईए अफसर तंजील हत्याकांड में शनिवार को बिजनौर एडीजी 5 कोर्ट ने इस वारदात के मुख्य आरोपी मुनीर और रैयान को फांसी की सजा सुनाई है. उधर कोर्ट ने शुक्रवार को इस मामले में तंजीम, जैनी और रिजवान को बाइज्जत बरी कर दिया था. सुनवाई के दौरान कोर्ट परिसर में भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया था. उधर मुनीर और रैयान को कड़ी सुरक्षा के बीच में जिला कोर्ट लाया गया था.

जिले स्योहारा थाना क्षेत्र (Sayohara Police Station Area) के सहसपुर गांव के रहने वाले एनआईए के डिप्टी एसपी तंजील अहमद और उनकी पत्नी फरजाना की 2 अप्रैल 2016 में गोली मारकर हत्या करने के मामले में बिजनौर जिले की एडीजी 5 कोर्ट के जज विजय कुमार तालियांन ने इस मामले में सजा सुनाते हुए इस घटना के मुख्य आरोपी मुनीर व उसके साथी रैयान को फांसी की सजा सुनाई है.

एसपी डॉ धर्मवीर सिंह

तंजील हत्याकांड के सरकारी वकील आनंद जंघाला (Public Prosecutor Anand Jangala) ने बताया कि तंजील हत्याकांड में एडीजी 5 कोर्ट के जज ने इन दोनों को आरोपी मानते हुए इस हत्याकांड में फांसी की सजा सुनाई है. इन दोनों ने 2 अप्रैल 2016 को शादी समारोह से लौट रहे एनआईए अफसर तंजील अहमद और उनकी पत्नी फरजाना की गोली मारकर हत्या कर दी थी. 6 साल 1 महीने के लंबे समय के बाद कोर्ट ने आखिरकार दोनों को फांसी की सजा सुनाई है.

इसे भी पढे़ंः NIA अफसर तंजील अहमद हत्‍याकांड: मुनीर को दस साल और रेहान को पांच साल की सजा

गौरतलब है कि 2 अप्रैल 2016 की रात को जब तंजील अपने पैतृक गांव से एक शादी समारोह में शामिल होने के बाद अपने घर लौट रहे थे तो तभी उसी सहसपुर गांव के रहने वाले हिस्ट्रीशीटर और कुख्यात अपराधी मुनीर ने अपने साथी रैयान के साथ मिलकर उनको गोली मारकर हत्या कर दी थी.

गौरतलब है कि इस मामले में पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. मुनीर गैंगस्टर बदमाश है और इसने यूपी में कई अपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया था. मुनीर अंतरराज्यीय गैंग का लीडर और हिस्ट्रीशीटर भी रहा है. उन्होंने बताया कि मुनीर के खिलाफ जनपद सहित विभिन्न राज्यों में अलग-अलग जगहों में अभी तक कुल 33 अभियोग पंजीकृत हैं.

बरहाल इस मामले को लेकर एसपी डॉ धर्मवीर सिंह ने बताया कि आज एडीजी कोर्ट ने मुनीर और रैयान को फांसी की सजा सुनाई है. इस घटना को लेकर जजी परिसर में भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया था. ।

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