बरेली: जनपद में एकाएक 24 घण्टे के अंदर तीन तलाक के तीन मामले सामने आए हैं. जहां पहली महिला को थाने के अंदर तलाक दिया गया. दूसरी महिला को बीच सड़क पर तलाक़ दिया गया. वहीं तीसरी महिला को फोन पर तलाक दिया गया.
पहली घटना
चांद बी की शादी 2 साल पहले किला के स्वाले नगर निवासी राशिद से हुई थी. चांद बी का कहना है कि उनके पति दहेज और गाड़ी के लिए बोल रहे थे. आरोप है कि निकाह के कुछ दिनों बाद ही उसका पति राशिद उसके साथ मारपीट करने लगा. राशिद उसे बेल्टों और लोहे के तार से बेरहमी से पीटता था. इतना ही नहीं जब वो गर्भवती हुई तो उसका गर्भपात करवा दिया. चांद बी ने जब महिला थाने में शिकायत की तो उसके पति ने थाने में ही उसे तीन बार तलाक तलाक तलाक बोल दिया.
दूसरी घटना
शीशगढ़ थाना क्षेत्र के मोहल्ला शेखुपुरा में अक्सीर ने पांच साल पहले मोहल्ले के ही मुस्तजाब से लव मैरिज की थी. उसका कहना है जब उसका बेटा 10 दिन का था तभी उसके पति ने मारपीट कर घर से निकाल दिया. इसके बाद अक्सीर ने शीशगढ़ थाने में अपने पति के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज करवा दिया. 4 अगस्त को अक्सीर अपने ढाई साल के मासूम को गोद मे लेकर बाजार की तरफ से आ रही थी तभी उसके पति ने उससे बच्चे को छिनने की कोशिश की. अक्सीर के विरोध करने पर उसके पति ने सड़क पर ही उसे तलाक दे दिया.
तीसरी घटना
सिरौली थाना क्षेत्र के मोहल्ला काजी टोला में गुलिस्ता की शादी 11 साल पहले लईक से हुई थी, लईक के तीन बच्चे हैं. गुलिस्ता का आरोप है कि 25 दिन पहले उसके पति ने उसे तीन तलाक देकर घर से निकाल दिया. गुलिस्ता ने सिरौली थाने में शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. इसके बाद पीड़िता ने एसएसपी मुनीराज से शिकायत की और उनके आदेश पर मामले को परामर्श केंद्र भेज दिया गया. परामर्श केंद्र में बुधवार की तारीख मिली थी, जिसमें पति-पत्नी को आना था, लेकिन गुलिस्ता तो आ गई पर उसका पति नहीं आया. पीड़िता के पति को जब फोन किया तो उसने फोन पर भी कह दिया कि मैं अपनी पत्नी को तलाक देता हूं.
तीनों ही मामले में जिले के एसएसपी मुनीराज ने हाल ही में आए ट्रिपल तलाक कानून के तहत मुकदमा दर्ज करने के थाना पुलिस को आदेश दिए है. उनका कहना है कि मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जाएगी.