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9 साल की मासूम बच्ची से रेप के बाद हत्या के मामले में उम्रकैद - मासूम की रेप के बाद हत्या

बरेली में 9 साल की मासूम की रेप के बाद हत्या के मामले में आरोपी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

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जनपद न्यायालय बरेली
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Published : Sep 8, 2022, 8:20 PM IST

बरेली: जनपद में एक 9 साल की मासूम की रेप के बाद हत्या के मामले में आरोपी को अदालत ने गुरुवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 2,00000 रुपए का अर्थदंड लगाया है और और उस अर्थदंड में से आधी रकम मृतक मासूम के परिजनों को देने का आदेश दिया है.

बिशारतगंज थाना क्षेत्र (Bisharatganj police station area) में रहने वाली 9 साल की मासूम बच्ची 12 दिसंबर 2018 को अपने घर से लापता हो गई थी और जब परिवारजनों ने उसकी तलाश की तो दूसरे दिन यानी कि 14 दिसंबर 2018 को मासूम बच्ची की गांव के ही गन्ने के खेत में लाश मिली थी. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा था. पोस्टमार्टम में रेप के बाद गला दबाकर हत्या की पुष्टि हुई थी. इतना ही नहीं मासूम के प्राइवेट पार्ट में भी गन्ना डालने की बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उजागर हुई थी. इसके बाद पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की तो गांव में अपनी रिश्तेदार के यहां रहने वाले विकास का नाम सामने आया था. इसके बाद पुलिस ने विकास को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

जानकारी देते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता सुनीति कुमार पाठक

यह भी पढ़ें- युवती से दुष्कर्म कर बनाया धर्म परिवर्तन का दबाव, 7 गिरफ्तार

जिला शासकीय अधिवक्ता सुनीति कुमार पाठक ने बताया कि बरेली की विशेष पॉस्को एक्ट कोर्ट (Bareilly Special POSCO Act Court) में 9 साल की मासूम की रेप के बाद हत्या के मामले में सुनवाई चली, जहां कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल होने के 3 साल के अंदर अभियुक्त विकास को विशेष अदालत पॉक्सो एक्ट ने आजीवन कारावास और दो लाख का अर्थदंड लगाते हुए गुरुवार को सजा सुनाई. साथ ही अभियुक्त को उसके जुर्म की सजा दिलाने के लिए कोर्ट में 9 गवाहों को पेश किया गया, जिसमें सरकारी वकील सुभव मिश्रा और चंद्र प्रकाश गुप्ता ने मासूम बच्ची की तरफ से कोर्ट में केस की पैरवी की. अधिवक्ता सुनीति कुमार पाठक ने बताया कि पिछले महीने में पॉक्सो एक्ट विशेष न्यायालय में तीन मामलों में आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है

बरेली: जनपद में एक 9 साल की मासूम की रेप के बाद हत्या के मामले में आरोपी को अदालत ने गुरुवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 2,00000 रुपए का अर्थदंड लगाया है और और उस अर्थदंड में से आधी रकम मृतक मासूम के परिजनों को देने का आदेश दिया है.

बिशारतगंज थाना क्षेत्र (Bisharatganj police station area) में रहने वाली 9 साल की मासूम बच्ची 12 दिसंबर 2018 को अपने घर से लापता हो गई थी और जब परिवारजनों ने उसकी तलाश की तो दूसरे दिन यानी कि 14 दिसंबर 2018 को मासूम बच्ची की गांव के ही गन्ने के खेत में लाश मिली थी. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा था. पोस्टमार्टम में रेप के बाद गला दबाकर हत्या की पुष्टि हुई थी. इतना ही नहीं मासूम के प्राइवेट पार्ट में भी गन्ना डालने की बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उजागर हुई थी. इसके बाद पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की तो गांव में अपनी रिश्तेदार के यहां रहने वाले विकास का नाम सामने आया था. इसके बाद पुलिस ने विकास को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

जानकारी देते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता सुनीति कुमार पाठक

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जिला शासकीय अधिवक्ता सुनीति कुमार पाठक ने बताया कि बरेली की विशेष पॉस्को एक्ट कोर्ट (Bareilly Special POSCO Act Court) में 9 साल की मासूम की रेप के बाद हत्या के मामले में सुनवाई चली, जहां कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल होने के 3 साल के अंदर अभियुक्त विकास को विशेष अदालत पॉक्सो एक्ट ने आजीवन कारावास और दो लाख का अर्थदंड लगाते हुए गुरुवार को सजा सुनाई. साथ ही अभियुक्त को उसके जुर्म की सजा दिलाने के लिए कोर्ट में 9 गवाहों को पेश किया गया, जिसमें सरकारी वकील सुभव मिश्रा और चंद्र प्रकाश गुप्ता ने मासूम बच्ची की तरफ से कोर्ट में केस की पैरवी की. अधिवक्ता सुनीति कुमार पाठक ने बताया कि पिछले महीने में पॉक्सो एक्ट विशेष न्यायालय में तीन मामलों में आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है

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