बरेली: लघुवाद न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने नगर आयुक्त की सरकारी गाड़ी इनोवा की कुर्की करने के मंगलवार को आदेश जारी किया है. बरेली नगर निगम के द्वारा रामवती पर 1977 में उसकी संपत्ति का बढ़ाचढ़ा कर टेक्स लगा दिया था. जिसको लेकर कोर्ट ने 2007 में एक आदेश देते हुए 150 रु प्रति वर्ष कर लेने का आदेश दिया था. लेकिन 14 साल बीतने के बाद भी आदेश का पालन नहीं हुआ तो कल कोर्ट ने शहर अमीन को नगर आयुक्त की गाड़ी को कुर्क करने का आदेश दिया है.
बरेली के इंग्लिश गंज के रहने वाली रामवती ने नगर निगम पर आरोप लगाया था कि उनकी संपत्ति का टैक्स अधिक लगाया गया है. उसके बाद 1977 में रामवती ने नगर निगम के खिलाफ कोर्ट में अपील दायर कर न्याय की गुहार लगाई. कोर्ट में अपील दायर करने के बाद 1977 से 2007 तक मामले की सुनवाई चली और उसके बाद 2007 में अदालत ने रामवती की संपत्ति का मूल्यांकन कराके 150 रु वार्षिक निर्धारित कर दिया था. बाकी टैक्स से रामवती को मुक्त कर दिया था. 30 नवंबर 2007 को कोर्ट ने रामवती के हक में फैसला दिया और नगर निगम को अनुपालन कराने को कहा. लेकिन नगर निगम ने उस दौरान कोर्ट के आदेश को अनदेखा कर दिया. कई साल चक्कर लगाने के बाद भी जब कोर्ट का आदेश का पालन नहीं हुआ तो फिर वादी के बेटे ने अदालत की शरण ली. इसी दौरान रामवती की मौत हो गई.
2007 से आदेश का पालन न होने के बाद बरेली के लघुवाद न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने मंगलवार को बरेली नगर निगम की नगर आयुक्त की सरकारी इनोवा कार को शहर अमीन को कुर्की करने के आदेश दिया. साथ ही कहा कि इतनी अवधि के बाद भी पीड़ित को न्याय न मिलना दुर्भाग्यपूर्ण है. कोर्ट के आदेश का अनुपालन कराने के लिए नगर निगम की चल संपत्ति को कुर्क करना आवश्यक है, ताकि न्याय में लोगों का विश्वास बना रहे. कोर्ट ने शहर अमीन को आदेश दिया कि 20 अप्रैल से पहले नगर आयुक्त की सरकारी इनोवा कार कुर्क कर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें. वहीं, इस दौरान नगर आयुक्त निधि गुप्ता वत्स का कहना है कि ये सब एक विधिक व्यवस्था है. जिससे इसका निस्तारण किया जाएगा. ये मेरे कार्यकाल का मामला नहीं है ये विधि संवत कार्यवाही की जाएगी.
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