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बरेली लव जिहाद मामला: कोर्ट ने लड़की को भेजा पिता के घर

यूपी के बरेली जिले में एक युवक पर नाबालिग लड़की को भगा ले जाने का आरोप लगा है. लड़की के पिता ने मामले की तहरीर थाने में दी थी. इस मामले में कोर्ट ने लड़की को उसके मां बाप के साथ जाने का आदेश दिया है.

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Published : Oct 28, 2020, 10:04 AM IST

Updated : Nov 18, 2020, 5:07 PM IST

बरेली लव जेहाद मामला
बरेली लव जेहाद मामला

बरेली: जिले में सामने आए लव जिहाद के मामले में छात्रा को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया. पुलिस ने छात्रा का 164 का बयान दर्ज कराया था. इसके बाद छात्रा ने अपने परिजनों के साथ जाने की इच्छा जताई थी, जिसके बाद कोर्ट ने छात्रा को उसके मां बाप के साथ जाने का आदेश दिया है.

जानकारी देते एसएसपी

दरअसल छात्रा को आरोपी बिलाल घोसी अपने साथ अजमेर ले गया था, जिसको पुलिस ने अजमेर से होटल से बरामद कर लिया. दो दिन पहले पुलिस ने बिलाल को कोर्ट में पेश किया था, जिसके बाद छात्रा को भी कोर्ट में पेश किया गया.

एसएसपी रोहित सिंह सजवाण ने बताया की छात्रा का कोर्ट में 164 का बयान करवाया गया था, जिसमें छात्रा ने बिलाल के पक्ष में बयान दिए हैं. साथ ही छात्रा ने अपने मां बाप के साथ जाने की इच्छा जताई, जिसके बाद कोर्ट ने छात्रा की इच्छानुसार मां बाप के साथ जाने के आदेश दिए हैं.

गौरतलब है की छात्रा के पिता ने किला थाने में बिलाल के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसके बाद इस मामले में लव जिहाद को लेकर हिन्दू संगठनों, भाजपा और विहिप ने किला थाने में जमकर हंगामा किया था. पुलिस ने अजमेर से बिलाल और सौम्या मिश्रा को बरामद किया. वहीं कोर्ट ने बिलाल को फ़र्ज़ी आधार कार्ड और चोरी के रुपये मिलने के आरोप में जेल भेज दिया है.

बरेली: जिले में सामने आए लव जिहाद के मामले में छात्रा को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया. पुलिस ने छात्रा का 164 का बयान दर्ज कराया था. इसके बाद छात्रा ने अपने परिजनों के साथ जाने की इच्छा जताई थी, जिसके बाद कोर्ट ने छात्रा को उसके मां बाप के साथ जाने का आदेश दिया है.

जानकारी देते एसएसपी

दरअसल छात्रा को आरोपी बिलाल घोसी अपने साथ अजमेर ले गया था, जिसको पुलिस ने अजमेर से होटल से बरामद कर लिया. दो दिन पहले पुलिस ने बिलाल को कोर्ट में पेश किया था, जिसके बाद छात्रा को भी कोर्ट में पेश किया गया.

एसएसपी रोहित सिंह सजवाण ने बताया की छात्रा का कोर्ट में 164 का बयान करवाया गया था, जिसमें छात्रा ने बिलाल के पक्ष में बयान दिए हैं. साथ ही छात्रा ने अपने मां बाप के साथ जाने की इच्छा जताई, जिसके बाद कोर्ट ने छात्रा की इच्छानुसार मां बाप के साथ जाने के आदेश दिए हैं.

गौरतलब है की छात्रा के पिता ने किला थाने में बिलाल के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसके बाद इस मामले में लव जिहाद को लेकर हिन्दू संगठनों, भाजपा और विहिप ने किला थाने में जमकर हंगामा किया था. पुलिस ने अजमेर से बिलाल और सौम्या मिश्रा को बरामद किया. वहीं कोर्ट ने बिलाल को फ़र्ज़ी आधार कार्ड और चोरी के रुपये मिलने के आरोप में जेल भेज दिया है.

Last Updated : Nov 18, 2020, 5:07 PM IST
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