ETV Bharat / state

जैन दंपति हत्याकांड : उत्तराखंड की मंत्री के पति के खिलाफ कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट

बरेली में 11 जून 1990 की रात बरेली की सिविल लाइंस में रहने वाले नरेश जैन और उनकी पत्नी पुष्पा जैन की संपत्ति विवाद में डंडों और चाकू से प्रहार कर हत्या कर दी गई थी. जैन दंपति हत्याकांड की घटना में उनकी दो बेटियां भी घायल हुईं थीं.

कोर्ट ने 31 साल पुराने हत्याकांड मामले में गिरधारी लाल साहू के खिलाफ जारी किया गैर जमानती वारंट
कोर्ट ने 31 साल पुराने हत्याकांड मामले में गिरधारी लाल साहू के खिलाफ जारी किया गैर जमानती वारंट
author img

By

Published : Aug 6, 2021, 5:58 PM IST

Updated : Aug 6, 2021, 6:29 PM IST

बरेली : उत्तराखंड के महिला विकास मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू उर्फ पप्पू गिरधारी के खिलाफ बरेली की अदालत से गैर जमानती वारंट जारी किया गया है. मामला 31 साल पुराना है जिसमें एक जैन दंपत्ति की हत्या हुई थी.

इस मामले में गिरधारी लाल साहू सहित कई अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया था. सुनवाई के दैरान अदालत ने अभियुक्तों को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया था.

बरेली में 11 जून 1990 की रात बरेली की सिविल लाइंस में रहने वाले नरेश जैन और उनकी पत्नी पुष्पा जैन की संपत्ति विवाद में डंडों और चाकू से प्रहार कर हत्या कर दी गई थी. जैन दंपति हत्याकांड की घटना में उनकी दो बेटियां भी घायल हुईं थीं.

आरोप था कि घटना वाले दिन चाकू-डंडा लेकर चार-पांच लोग घर में घुस आए और नरेश जैन और उनकी पत्नी पुष्पा जैन की हत्या कर दी थी. इतना ही नहीं उनकी दोनों बेटियां भी आरोपियों की मारपीट में घायल हो गईं.

जैन दंपति की बेटी की तरफ से पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की तो कई नाम सामने आए. तब से मामला कोर्ट में विचाराधीन है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जोगी नवादा के गिरधारी लाल साहू उर्फ पप्पू गिरधारी सहित 11 लोगों पर आरोप तय किए.

यह भी पढ़ें : हत्यारोपी की गिरफ्तारी न होने पर ग्रामीणों ने एसपी कार्यालय के सामने शव रखकर किया प्रदर्शन

क्या है मामला

उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्य की ससूराल बरेली के बारादरी थाना क्षेत्र में है जहां 31 साल पहले बरेली के कोतवाली क्षेत्र में जैन दंपति की हत्या कर दी गई थी. इसकी कोर्ट में सुनवाई चल रही है. इस मामले में गिरधारी लाल साहू व अन्य कई लोग आरोपी हैं.

इसकी सुनवाई को लेकर गिरधारी लाल को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से हाजिर होना था लेकिन वह नहीं हुए. इसके लेकर कोर्ट ने उनके व अन्य आरोपियों के खिलाफ 29 जुलाई को गैर जमानती वारंट जारी कर दिया.

उसके बावजूद गिरधारी कोर्ट में हाजिर नहीं हुए. 5 अगस्त को सुनवाई के दौरान गिरधारी के अधिवक्ता ने उनकी तबीयत ठीक न होने का हवाला देते हुए हाजिरी माफी की गुहार लगाई. पर कोर्ट ने गिरधारी की गुहार को खारिज कर गैर जमानती वारंट को अगली डेट तक प्रभावी कर दिया.

साथ ही गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद कोर्ट में गुरुवार को हाजिर हुए तीन अन्य आरोपी बदरुद्दीन, नरेश और जगदीश को अदालत ने जेल भेज दिया. वही बताया जा रहा है कि इस मामले में चार अन्य अभियुक्तों की मौत हो चुकी है.

बरेली : उत्तराखंड के महिला विकास मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू उर्फ पप्पू गिरधारी के खिलाफ बरेली की अदालत से गैर जमानती वारंट जारी किया गया है. मामला 31 साल पुराना है जिसमें एक जैन दंपत्ति की हत्या हुई थी.

इस मामले में गिरधारी लाल साहू सहित कई अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया था. सुनवाई के दैरान अदालत ने अभियुक्तों को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया था.

बरेली में 11 जून 1990 की रात बरेली की सिविल लाइंस में रहने वाले नरेश जैन और उनकी पत्नी पुष्पा जैन की संपत्ति विवाद में डंडों और चाकू से प्रहार कर हत्या कर दी गई थी. जैन दंपति हत्याकांड की घटना में उनकी दो बेटियां भी घायल हुईं थीं.

आरोप था कि घटना वाले दिन चाकू-डंडा लेकर चार-पांच लोग घर में घुस आए और नरेश जैन और उनकी पत्नी पुष्पा जैन की हत्या कर दी थी. इतना ही नहीं उनकी दोनों बेटियां भी आरोपियों की मारपीट में घायल हो गईं.

जैन दंपति की बेटी की तरफ से पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की तो कई नाम सामने आए. तब से मामला कोर्ट में विचाराधीन है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जोगी नवादा के गिरधारी लाल साहू उर्फ पप्पू गिरधारी सहित 11 लोगों पर आरोप तय किए.

यह भी पढ़ें : हत्यारोपी की गिरफ्तारी न होने पर ग्रामीणों ने एसपी कार्यालय के सामने शव रखकर किया प्रदर्शन

क्या है मामला

उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्य की ससूराल बरेली के बारादरी थाना क्षेत्र में है जहां 31 साल पहले बरेली के कोतवाली क्षेत्र में जैन दंपति की हत्या कर दी गई थी. इसकी कोर्ट में सुनवाई चल रही है. इस मामले में गिरधारी लाल साहू व अन्य कई लोग आरोपी हैं.

इसकी सुनवाई को लेकर गिरधारी लाल को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से हाजिर होना था लेकिन वह नहीं हुए. इसके लेकर कोर्ट ने उनके व अन्य आरोपियों के खिलाफ 29 जुलाई को गैर जमानती वारंट जारी कर दिया.

उसके बावजूद गिरधारी कोर्ट में हाजिर नहीं हुए. 5 अगस्त को सुनवाई के दौरान गिरधारी के अधिवक्ता ने उनकी तबीयत ठीक न होने का हवाला देते हुए हाजिरी माफी की गुहार लगाई. पर कोर्ट ने गिरधारी की गुहार को खारिज कर गैर जमानती वारंट को अगली डेट तक प्रभावी कर दिया.

साथ ही गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद कोर्ट में गुरुवार को हाजिर हुए तीन अन्य आरोपी बदरुद्दीन, नरेश और जगदीश को अदालत ने जेल भेज दिया. वही बताया जा रहा है कि इस मामले में चार अन्य अभियुक्तों की मौत हो चुकी है.

Last Updated : Aug 6, 2021, 6:29 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.