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खेत की जुताई का बकाया मांगने पर की थी युवक की हत्या, दो सगे भाइयों को आजीवन कारावास

बाराबंकी अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार शुक्ल ने 11 साल पहले हुई हत्या में अपना फैसला सुनाया. अदालत ने आरोपी दो सगे भाइयों को आजीवन कारावास के साथ 11 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है.

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Published : Aug 5, 2023, 10:51 PM IST

बाराबंकी: लगभग साढ़े 11 वर्ष पूर्व खेत की जुताई के बकाया 27 सौ रुपये मांगने से नाराज तीन सगे भाइयों ने गोली मारकर एक युवक की हत्या कर दी थी. इस मामले में शनिवार को बाराबंकी की एक अदालत ने दो सगे भाइयों को आजीवन कारावास और 11-11 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. जबकि एक आरोपी की मौत हो चुकी है. यह फैसला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नम्बर-2 अनिल कुमार शुक्ल ने सुनाया.


अभियोजन अधिकारी रमाकांत द्विवेदी और अमित अवस्थी ने बताया कि घुघटेर थाना क्षेत्र के विशुनपुर मजरे अखईपुर निवासी वादी अवधेश कुमार ने घुघटेर थाने में तहरीर देकर बताया था कि 29 नवम्बर 2011 की सुबह चार बजे गांव के पूरब भट्ठे पर उनका भाई विमलेश शौच के लिए गया था. इसके बाद थोड़ी देर में फायरिंग की आवाज सुनाई पड़ी. तब वह और उसके भाई कमलेश, दिनेश दौड़ते हुए गए. देखा कि विमल कुमार, विशुन कुमार और राम नरेश भागते हुए जा रहे थे. विमलेश हमें घायल अवस्था में पड़ा मिला. विमलेश ने बताया कि विमल कुमार, विशुन कुमार और रामनरेश ने उसे गोली मारी है. इसके बाद कुछ लोगों की मदद से हम घायल विमलेश को जिला अस्पताल ले गए. जहां इलाज के दौरान भाई विमलेश की मौत हो गई.

इसे भी पढ़े-फर्रुखाबाद में युवक की गोली मारकर हत्या, पुलिस जांच पड़ताल में जुटी

दरअसल, आरोपियों पर खेत जुताई का 27 सौ रुपया तीन महीनों से बकाया था. मृतक ने अपना बकाया रुपया मांगा तो आरोपियों ने विवाद किया था. इसीलिए ये लोग रंजिश रखते थे. पुलिस ने वादी की तहरीर पर विमल कुमार ,विशुन कुमार और रामनरेश के विरुद्ध धारा 302 आईपीसी के तहत मुकदमा लिखकर विवेचना कर चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की. मामले के विचारण के दौरान एक आरोपी विशुनकुमार की मौत हो गई. मामले में अभियोजन पक्ष ने ठोस गवाह पेश किए. अभियोजन और बचाव पक्षों के गवाहों और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार शुक्ल ने आरोपियों रामनरेश और विमल कुमार पुत्रगण राम भरोसे को दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास और 11-11 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई.


यह भी पढ़े-महोबा जिला अस्पताल में नवजात की मौत, सुविधा शुल्क मांगने का आरोप

बाराबंकी: लगभग साढ़े 11 वर्ष पूर्व खेत की जुताई के बकाया 27 सौ रुपये मांगने से नाराज तीन सगे भाइयों ने गोली मारकर एक युवक की हत्या कर दी थी. इस मामले में शनिवार को बाराबंकी की एक अदालत ने दो सगे भाइयों को आजीवन कारावास और 11-11 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. जबकि एक आरोपी की मौत हो चुकी है. यह फैसला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नम्बर-2 अनिल कुमार शुक्ल ने सुनाया.


अभियोजन अधिकारी रमाकांत द्विवेदी और अमित अवस्थी ने बताया कि घुघटेर थाना क्षेत्र के विशुनपुर मजरे अखईपुर निवासी वादी अवधेश कुमार ने घुघटेर थाने में तहरीर देकर बताया था कि 29 नवम्बर 2011 की सुबह चार बजे गांव के पूरब भट्ठे पर उनका भाई विमलेश शौच के लिए गया था. इसके बाद थोड़ी देर में फायरिंग की आवाज सुनाई पड़ी. तब वह और उसके भाई कमलेश, दिनेश दौड़ते हुए गए. देखा कि विमल कुमार, विशुन कुमार और राम नरेश भागते हुए जा रहे थे. विमलेश हमें घायल अवस्था में पड़ा मिला. विमलेश ने बताया कि विमल कुमार, विशुन कुमार और रामनरेश ने उसे गोली मारी है. इसके बाद कुछ लोगों की मदद से हम घायल विमलेश को जिला अस्पताल ले गए. जहां इलाज के दौरान भाई विमलेश की मौत हो गई.

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दरअसल, आरोपियों पर खेत जुताई का 27 सौ रुपया तीन महीनों से बकाया था. मृतक ने अपना बकाया रुपया मांगा तो आरोपियों ने विवाद किया था. इसीलिए ये लोग रंजिश रखते थे. पुलिस ने वादी की तहरीर पर विमल कुमार ,विशुन कुमार और रामनरेश के विरुद्ध धारा 302 आईपीसी के तहत मुकदमा लिखकर विवेचना कर चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की. मामले के विचारण के दौरान एक आरोपी विशुनकुमार की मौत हो गई. मामले में अभियोजन पक्ष ने ठोस गवाह पेश किए. अभियोजन और बचाव पक्षों के गवाहों और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार शुक्ल ने आरोपियों रामनरेश और विमल कुमार पुत्रगण राम भरोसे को दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास और 11-11 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई.


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