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barabanki news: अवैध रूप से ड्रग्स बेच रहे दो मेडिकल स्टोर सील

बाराबंकी में अवैध रूप से ड्रग्स बेच रहे दो मेडिकल स्टोर को सील कर दिया गया है. चलिए जानते हैं पूरी कार्रवाई के बारे में.

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Published : Jan 28, 2023, 7:22 PM IST

बाराबंकी: अवैध रूप से संचालित किए जा रहे मेडिकल स्टोरों और उनके द्वारा बेचे जा रहे ड्रग्स की शिकायत पर शनिवार को अयोध्या मंडल के सहायक आयुक्त औषधि के निर्देशन में बाराबंकी औषधि निरीक्षक के नेतृत्व में टीम ने कई मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की. इस दौरान मेडिकल स्टोर संचालकों में हड़कम्प मचा रहा. इस दौरान कई फर्मों में अनियमितता पाई गई. साथ ही कई मेडिकल स्टोर बिना नाम के संचालित पाए गए.

बताते चलें कि जिले में अवैध रूप से संचालित हो रहे मेडिकल स्टोर्स और उनके द्वारा बेची जा रही ड्रग्स की खाद्य एवं औषधि प्रशासन को लगातार सूचनाएं मिल रही थी.आइजीआरएस पोर्टल पर लोग शिकायतें कर रहे थे. इन शिकायतों को गम्भीरता से लेते हुए अयोध्या मंडल के सहायक आयुक्त औषधि जीसी श्रीवास्तव ने बाराबंकी की जिला औषधि निरीक्षक सीमा सिंह को कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे. उसी क्रम में शनिवार को जिला औषधि निरीक्षक सीमा सिंह के नेतृत्व में टीम ने पुलिस बल के साथ रामसनेहीघाट थाना क्षेत्र में छापेमारी की.

यहां हैदरगढ़ रोड पर स्थित भानपुर कोठी चौराहे के समीप स्थित प्रकाश मेडिकल स्टोर पर प्रोपराइटर रामप्रकाश ने वैध औषधि विक्रय लाइसेंस तो प्रस्तुत किया लेकिन वो औषधियों की खरीद बिक्री का ब्यौरा नही दिखा सका. यही नही फर्म में तमाम अनियमितताएं पाई गईं. यह मेडिकल स्टोर बिना फार्मेसिस्ट के संचालित किया जा रहा था. लिहाजा औषधि निरीक्षक ने इस मेडिकल स्टोर को सील करते हुए टीम ने यहां से दो औषधियों के नमूने लेकर उनको जांच के लिए लैब भेजा है.

इसके अलावा एक और मेडिकल स्टोर पर कार्यवाही की गई है. यह मेडिकल स्टोर बिना किसी नाम के ही संचालित हो रहा था. इसके संचालक राजेश कुमार कोई लाइसेंस नही दिखा सके. इस मेडिकल स्टोर में भारी मात्रा में फिजिशियन सैम्पल पाए गए. दवाइयां संदिग्ध होने पर तीन औषधियों के नमूने संग्रहीत कर उनको टेस्ट के लिए लैब भेजा गया. इस मेडिकल स्टोर में 50,100 रुपयों की एलोपैथिक दवाइयों को सीज किया गया है. इसके अलावा टीम ने झोलाछाप की भी जांच की गई.

जिला औषधि निरीक्षक सीमा सिंह ने बताया कि टेस्ट रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की सुसंगत धाराओं में माननीय न्यायालय में परिवाद दाखिल किया जाएगा.

ये भी पढ़ेंः Amethi में प्रवीण तोगड़िया बोले, हिंदू नहीं जागे तो राम मंदिर के साथ हिंदुओं के लिए खतरा बन जाएंगी जिहादी शक्तियां

बाराबंकी: अवैध रूप से संचालित किए जा रहे मेडिकल स्टोरों और उनके द्वारा बेचे जा रहे ड्रग्स की शिकायत पर शनिवार को अयोध्या मंडल के सहायक आयुक्त औषधि के निर्देशन में बाराबंकी औषधि निरीक्षक के नेतृत्व में टीम ने कई मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की. इस दौरान मेडिकल स्टोर संचालकों में हड़कम्प मचा रहा. इस दौरान कई फर्मों में अनियमितता पाई गई. साथ ही कई मेडिकल स्टोर बिना नाम के संचालित पाए गए.

बताते चलें कि जिले में अवैध रूप से संचालित हो रहे मेडिकल स्टोर्स और उनके द्वारा बेची जा रही ड्रग्स की खाद्य एवं औषधि प्रशासन को लगातार सूचनाएं मिल रही थी.आइजीआरएस पोर्टल पर लोग शिकायतें कर रहे थे. इन शिकायतों को गम्भीरता से लेते हुए अयोध्या मंडल के सहायक आयुक्त औषधि जीसी श्रीवास्तव ने बाराबंकी की जिला औषधि निरीक्षक सीमा सिंह को कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे. उसी क्रम में शनिवार को जिला औषधि निरीक्षक सीमा सिंह के नेतृत्व में टीम ने पुलिस बल के साथ रामसनेहीघाट थाना क्षेत्र में छापेमारी की.

यहां हैदरगढ़ रोड पर स्थित भानपुर कोठी चौराहे के समीप स्थित प्रकाश मेडिकल स्टोर पर प्रोपराइटर रामप्रकाश ने वैध औषधि विक्रय लाइसेंस तो प्रस्तुत किया लेकिन वो औषधियों की खरीद बिक्री का ब्यौरा नही दिखा सका. यही नही फर्म में तमाम अनियमितताएं पाई गईं. यह मेडिकल स्टोर बिना फार्मेसिस्ट के संचालित किया जा रहा था. लिहाजा औषधि निरीक्षक ने इस मेडिकल स्टोर को सील करते हुए टीम ने यहां से दो औषधियों के नमूने लेकर उनको जांच के लिए लैब भेजा है.

इसके अलावा एक और मेडिकल स्टोर पर कार्यवाही की गई है. यह मेडिकल स्टोर बिना किसी नाम के ही संचालित हो रहा था. इसके संचालक राजेश कुमार कोई लाइसेंस नही दिखा सके. इस मेडिकल स्टोर में भारी मात्रा में फिजिशियन सैम्पल पाए गए. दवाइयां संदिग्ध होने पर तीन औषधियों के नमूने संग्रहीत कर उनको टेस्ट के लिए लैब भेजा गया. इस मेडिकल स्टोर में 50,100 रुपयों की एलोपैथिक दवाइयों को सीज किया गया है. इसके अलावा टीम ने झोलाछाप की भी जांच की गई.

जिला औषधि निरीक्षक सीमा सिंह ने बताया कि टेस्ट रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की सुसंगत धाराओं में माननीय न्यायालय में परिवाद दाखिल किया जाएगा.

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