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किशोरी को बंधक बनाकर दुष्कर्म, एक महिला समेत 3 को आजीवन कारावास

बाराबंकी में एक किशोरी को बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले दो अभियुक्त और सहयोग करने वाली एक महिला समेत तीन आरोपियों को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

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किशोरी को बंधक बनाकर दुष्कर्म, एक महिला समेत तीन को आजीवन कारावास
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Published : Sep 27, 2022, 10:47 PM IST

बाराबंकीः जनपद की अदालत ने एक किशोरी को बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में दो अभियुक्त और सहयोग करने वाली एक महिला समेत तीन आरोपियों को दोषी पाया है. अदालत ने तीनों अभियुक्तगणों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा प्रत्येक को 43 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. अभियुक्तगणों द्वारा अदा की गई जुर्माने की रकम में से 30-30 हजार रुपये प्रतिकर के रूप में पीड़िता को दी जाएगी.


बता दें कि सहायक अभियोजन अधिकारी फौजदारी अजय सिंह सिसौदिया और मनीषा झा द्वारा बताए गए अभियोजन कथानक के मुताबिक मसौली थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 17 वर्षीय पीड़िता शहर स्थित एक कॉलेज में बीएससी की छात्रा है. रोज की तरह 29 दिसंबर 2015 को किशोरी कालेज के लिए निकली थी. लेकिन रास्ते मे ही दो युवकों ने उसे फुसलाकर अपनी बाइक पर बैठा लिया. इसके बाद रास्ते में चाय में कोई नशीली वस्तु मिलाकर उसे पिला दिया. जिससे किशोरी बेहोश हो गई. इसके बाद युवकों ने किशोरी को शहर में एक घर में कैद कर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया. इसके साथ ही किशोरी का अश्लील वीडियो भी बना लिया.

इस मामले में अभियुक्त मिट्ठू ने उसके साथ पांच दिनों तक दुष्कर्म किया. जिस घर मे उसे कैद किया गया था वहां की रहने वाली एक महिला और उसका पति दुष्कर्म करने वाले आरोपी की मदद करते थे. पीड़िता के मुताबिक आरोपी महिला उस घर मे अनैतिक व्यापार करती है. पीड़िता की तहरीर पर मसौली थाना पर चार अभियुक्तों मिट्ठू उर्फ आमीन, धर्मेंद्र उर्फ नरेंद्र कुमार गौतम, किरन यादव पत्नी अनूप कुमार उर्फ मोदी और अनूप कुमार उर्फ मोदी के खिलाफ धारा 376डी, 504, 506, 328, 342, 427 आईपीसी, पॉक्सो ऐक्ट,एससीएसटी एक्ट और अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू की गई. तत्कालीन विवेचक द्वारा विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया

यह भी पढ़ें- अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम को तीन साल का कारावास, कोर्ट ने फर्जी पासपोर्ट मामले में सुनाई सजा
अभियोजन पक्ष द्वारा मामले में ठोस गवाह प्रस्तुत किये गए.अभियोजन और बचाव पक्ष के गवाहों की गवाही और बहस सुनने के बाद मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट (Additional Sessions Judge POCSO Act) कोर्ट नंबर 45 अजय कुमार श्रीवास्तव ने तीन आरोपियों मिट्ठू उर्फ अमीन,धर्मेंद्र उर्फ नरेंद्र कुमार गौतम और किरन यादव को दोषी पाते हुए उन्हें आजीवन कारावास और प्रत्येक को 43 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. जबकि अभियुक्त मोदी उर्फ अनूप कुमार यादव को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया.

यह भी पढ़ें- UP ATS की बड़ी छापेमारी, 26 जिलों से 57 PFI सदस्य गिरफ्तार

बाराबंकीः जनपद की अदालत ने एक किशोरी को बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में दो अभियुक्त और सहयोग करने वाली एक महिला समेत तीन आरोपियों को दोषी पाया है. अदालत ने तीनों अभियुक्तगणों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा प्रत्येक को 43 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. अभियुक्तगणों द्वारा अदा की गई जुर्माने की रकम में से 30-30 हजार रुपये प्रतिकर के रूप में पीड़िता को दी जाएगी.


बता दें कि सहायक अभियोजन अधिकारी फौजदारी अजय सिंह सिसौदिया और मनीषा झा द्वारा बताए गए अभियोजन कथानक के मुताबिक मसौली थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 17 वर्षीय पीड़िता शहर स्थित एक कॉलेज में बीएससी की छात्रा है. रोज की तरह 29 दिसंबर 2015 को किशोरी कालेज के लिए निकली थी. लेकिन रास्ते मे ही दो युवकों ने उसे फुसलाकर अपनी बाइक पर बैठा लिया. इसके बाद रास्ते में चाय में कोई नशीली वस्तु मिलाकर उसे पिला दिया. जिससे किशोरी बेहोश हो गई. इसके बाद युवकों ने किशोरी को शहर में एक घर में कैद कर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया. इसके साथ ही किशोरी का अश्लील वीडियो भी बना लिया.

इस मामले में अभियुक्त मिट्ठू ने उसके साथ पांच दिनों तक दुष्कर्म किया. जिस घर मे उसे कैद किया गया था वहां की रहने वाली एक महिला और उसका पति दुष्कर्म करने वाले आरोपी की मदद करते थे. पीड़िता के मुताबिक आरोपी महिला उस घर मे अनैतिक व्यापार करती है. पीड़िता की तहरीर पर मसौली थाना पर चार अभियुक्तों मिट्ठू उर्फ आमीन, धर्मेंद्र उर्फ नरेंद्र कुमार गौतम, किरन यादव पत्नी अनूप कुमार उर्फ मोदी और अनूप कुमार उर्फ मोदी के खिलाफ धारा 376डी, 504, 506, 328, 342, 427 आईपीसी, पॉक्सो ऐक्ट,एससीएसटी एक्ट और अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू की गई. तत्कालीन विवेचक द्वारा विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया

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अभियोजन पक्ष द्वारा मामले में ठोस गवाह प्रस्तुत किये गए.अभियोजन और बचाव पक्ष के गवाहों की गवाही और बहस सुनने के बाद मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट (Additional Sessions Judge POCSO Act) कोर्ट नंबर 45 अजय कुमार श्रीवास्तव ने तीन आरोपियों मिट्ठू उर्फ अमीन,धर्मेंद्र उर्फ नरेंद्र कुमार गौतम और किरन यादव को दोषी पाते हुए उन्हें आजीवन कारावास और प्रत्येक को 43 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. जबकि अभियुक्त मोदी उर्फ अनूप कुमार यादव को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया.

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