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बाराबंकी प्रशासन ने कुर्क की गैंगस्टर भाइयों की 30 लाख की संपत्ति

बाराबंकी जिला प्रशासन ने मादक पदार्थों की तस्करी (drug trafficking) से अवैध रूप से अर्जित गैंगस्टर भाइयों की 30 लाख रुपये की संपत्ति को कुर्क कर लिया है.

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Published : Jan 4, 2023, 10:35 PM IST

सम्पत्ति कुर्क
सम्पत्ति कुर्कसम्पत्ति कुर्क

बाराबंकीः जनपद में मादक पदार्थों की तस्करी (drug trafficking) कर अवैध रूप से धन अर्जित करने वालों के खिलाफ बाराबंकी जिला प्रशासन (Barabanki District Administration) और पुलिस लगातार गैंगस्टर की कार्यवाही कर रही है. इसी कड़ी में बुधवार को प्रशासन ने एक और बड़ी कार्यवाही करते हुए एक गैंग के सक्रिय सदस्य की तकरीबन 30 लाख रुपये की अचल संपत्ति को कुर्क किया है.

बाराबंकी जिला प्रशासन और पुलिस संगठित गिरोह बनाकर अपराध करने वाले अपराधियों के विरुद्ध लगातार अभियान चला रहा है. बुधवार को सफदरगंज थाना क्षेत्र के चौखंडी निवासी बदरुद्दीन और नसरुद्दीन पुत्रगण ईदू के खिलाफ जिला प्रशासन और पुलिस ने बड़ी कार्रवाी की है. इसके कार्रवाई के 4 महीने पहले भी प्रशासन ने इसी गैंग के लीडर और उसके सक्रिय सदस्य की साढ़े आठ करोड़ रुपयों की संपत्ति कुर्क कर चुकी है. गैंग लीडर और गैंग के सक्रिय सदस्य दोनों सगे भाई हैं. ये आरोपी बहुत ही शातिर किश्म के अपराधी हैं. एक के बाद एक गैंगेस्टर की धारा 14(1) के तहत हो रही कार्यवाहियों से जिले के गैंगेस्टर्स में हड़कंप मच गया है.


पुलिस की इस कार्रवाई में गैंग के सदस्य नसरुद्दीन द्वारा अपराध के जरिये अर्जित किये गए धन से नगर कोतवाली क्षेत्र में स्वयं के नाम क्रय की गई भूमि को धारा 14(1) उत्तरप्रदेश गिरोहबंद एव समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत कुर्क कर ली गई. इस भूमि की कीमत 30 लाख रुपये बताई जा रही है. इससे पहले प्रशासन ने बीते 6 सितंबर को गैंग के लीडर बदरुद्दीन की करीब साढ़े चार करोड़ और गैंग के सदस्य नसरुद्दीन की भी साढ़े चार करोड़ की संपत्तियों को कुर्क किया था. पुलिस ने बताया कि दोनों भाई बहुत ही शातिर किश्म के अपराधी हैं. इनके खिलाफ मसौली थाने में एनडीपीएस (Masauli police station) के मुकदमे भी दर्ज हैं. इन्होंने संगठित गिरोह बनाकर आर्थिक और भौतिक लाभ के लिए मादक पदार्थों की तस्करी कर अवैध तरीके से तमाम संपत्ति अर्जित की है.

यह भी पढ़ें-गन्ने के खेत में मिला अधेड़ का अधजला शव, हत्या की आशंका

बाराबंकीः जनपद में मादक पदार्थों की तस्करी (drug trafficking) कर अवैध रूप से धन अर्जित करने वालों के खिलाफ बाराबंकी जिला प्रशासन (Barabanki District Administration) और पुलिस लगातार गैंगस्टर की कार्यवाही कर रही है. इसी कड़ी में बुधवार को प्रशासन ने एक और बड़ी कार्यवाही करते हुए एक गैंग के सक्रिय सदस्य की तकरीबन 30 लाख रुपये की अचल संपत्ति को कुर्क किया है.

बाराबंकी जिला प्रशासन और पुलिस संगठित गिरोह बनाकर अपराध करने वाले अपराधियों के विरुद्ध लगातार अभियान चला रहा है. बुधवार को सफदरगंज थाना क्षेत्र के चौखंडी निवासी बदरुद्दीन और नसरुद्दीन पुत्रगण ईदू के खिलाफ जिला प्रशासन और पुलिस ने बड़ी कार्रवाी की है. इसके कार्रवाई के 4 महीने पहले भी प्रशासन ने इसी गैंग के लीडर और उसके सक्रिय सदस्य की साढ़े आठ करोड़ रुपयों की संपत्ति कुर्क कर चुकी है. गैंग लीडर और गैंग के सक्रिय सदस्य दोनों सगे भाई हैं. ये आरोपी बहुत ही शातिर किश्म के अपराधी हैं. एक के बाद एक गैंगेस्टर की धारा 14(1) के तहत हो रही कार्यवाहियों से जिले के गैंगेस्टर्स में हड़कंप मच गया है.


पुलिस की इस कार्रवाई में गैंग के सदस्य नसरुद्दीन द्वारा अपराध के जरिये अर्जित किये गए धन से नगर कोतवाली क्षेत्र में स्वयं के नाम क्रय की गई भूमि को धारा 14(1) उत्तरप्रदेश गिरोहबंद एव समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत कुर्क कर ली गई. इस भूमि की कीमत 30 लाख रुपये बताई जा रही है. इससे पहले प्रशासन ने बीते 6 सितंबर को गैंग के लीडर बदरुद्दीन की करीब साढ़े चार करोड़ और गैंग के सदस्य नसरुद्दीन की भी साढ़े चार करोड़ की संपत्तियों को कुर्क किया था. पुलिस ने बताया कि दोनों भाई बहुत ही शातिर किश्म के अपराधी हैं. इनके खिलाफ मसौली थाने में एनडीपीएस (Masauli police station) के मुकदमे भी दर्ज हैं. इन्होंने संगठित गिरोह बनाकर आर्थिक और भौतिक लाभ के लिए मादक पदार्थों की तस्करी कर अवैध तरीके से तमाम संपत्ति अर्जित की है.

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