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Ambulance Case: मुख्तार अंसारी ने बेटे अब्बास और बहू निखत से बात कराने की लगाई गुहार - मुख्तार अंसारी की बेटे और बहु से बात करने की इच्छा

बाराबंकी जिला न्यायालय में मुख्तार अंसारी ने एम्बुलेंस मामले में पेशी के दौरान अपने बेटे अब्बास अंसारी और बहू निखत बानो से बातचीत कराने की गुहार लगाई है. कोर्ट ने 22 जून सुनवाई की अगली तारीख नियत की है.

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Published : Jun 13, 2023, 10:39 PM IST

बाराबंकी: एम्बुलेंस मामले में बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की मंगलवार को बाराबंकी की विशेष अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी/एमपीएमएलए कोर्ट नम्बर-19 में वर्चुअल पेशी हुई. इस दौरान मुख्तार अंसारी ने जेल मैनुअल का हवाला देते हुए दूसरी जेलों में बंद उसके बेटे और बहू से बात कराए जाने के निर्देश दिए जाने की कोर्ट से गुहार लगाई है. मुख्तार अंसारी की ओर अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र कोर्ट को दिया. जिस पर कोर्ट ने अगली पेशी 22 जून को नियत की है. साथ ही 22 जून को इस मामले में सभी आरोपियों पर चार्ज भी तय होगा.

बाराबंकी की अदालत में सरकार बनाम डॉ. अलका राय आदि का मुकदमा चल रहा है. इस मुकदमे में मुख्तार अंसारी भी आरोपी है. मंगलवार को इस मामले में पेशी थी. जिसमे मुख्तार की वर्चुअल पेशी हुई. इस दौरान मुख्तार अंसारी की ओर से उनके अधिवक्ता रणधीर सिंह सुमन ने एक प्रार्थना पत्र दिया. जिसमें मुख्तार अंसारी ने कहा कि उसका पुत्र अब्बास अंसारी और बहू भी कासगंज और चित्रकूट की जेलों में बंद हैं. वह उन दोनों से कोई बातचीत नहीं कर पा रहा है. जिसके चलते कोई भी विधिक जानकारी नहीं हो पा रही है.

मुख्तार अंसारी ने जेल मैनुअल की धारा 648(2) का हवाला देते हुए बेटे और बहू से बातचीत कराने की गुहार लगाई. प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि विधि के अनुसार जेल मैनुअल की धारा 648(2) के तहत अन्य जेलों में निरुद्ध परिवार के सदस्यों से टेलीफोन या संवाद के अन्य उपकरणों के माध्यम से संवाद की अनुमति दी जा सकती है. कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 22 जून की तारीख नियत की है. साथ ही मामले के सभी आरोपियों पर 22 जून को आरोप भी बनेगा.

यह भी पढ़ें: मुख्तार अंसारी पर आने वाला फैसला टला, अगली सुनवाई 15 जुलाई को

बाराबंकी: एम्बुलेंस मामले में बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की मंगलवार को बाराबंकी की विशेष अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी/एमपीएमएलए कोर्ट नम्बर-19 में वर्चुअल पेशी हुई. इस दौरान मुख्तार अंसारी ने जेल मैनुअल का हवाला देते हुए दूसरी जेलों में बंद उसके बेटे और बहू से बात कराए जाने के निर्देश दिए जाने की कोर्ट से गुहार लगाई है. मुख्तार अंसारी की ओर अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र कोर्ट को दिया. जिस पर कोर्ट ने अगली पेशी 22 जून को नियत की है. साथ ही 22 जून को इस मामले में सभी आरोपियों पर चार्ज भी तय होगा.

बाराबंकी की अदालत में सरकार बनाम डॉ. अलका राय आदि का मुकदमा चल रहा है. इस मुकदमे में मुख्तार अंसारी भी आरोपी है. मंगलवार को इस मामले में पेशी थी. जिसमे मुख्तार की वर्चुअल पेशी हुई. इस दौरान मुख्तार अंसारी की ओर से उनके अधिवक्ता रणधीर सिंह सुमन ने एक प्रार्थना पत्र दिया. जिसमें मुख्तार अंसारी ने कहा कि उसका पुत्र अब्बास अंसारी और बहू भी कासगंज और चित्रकूट की जेलों में बंद हैं. वह उन दोनों से कोई बातचीत नहीं कर पा रहा है. जिसके चलते कोई भी विधिक जानकारी नहीं हो पा रही है.

मुख्तार अंसारी ने जेल मैनुअल की धारा 648(2) का हवाला देते हुए बेटे और बहू से बातचीत कराने की गुहार लगाई. प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि विधि के अनुसार जेल मैनुअल की धारा 648(2) के तहत अन्य जेलों में निरुद्ध परिवार के सदस्यों से टेलीफोन या संवाद के अन्य उपकरणों के माध्यम से संवाद की अनुमति दी जा सकती है. कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 22 जून की तारीख नियत की है. साथ ही मामले के सभी आरोपियों पर 22 जून को आरोप भी बनेगा.

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