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बिना कारण बताए एसपी ने दिया था एएसआई से वसूली का आदेश, हाई कोर्ट ने किया निरस्त - लखनऊ न्यूज

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक सेवानिवृत एएसआई को बड़ी राहत देते हुए, उससे लाखों की वसूली का पुलिस अधीक्षक बाराबंकी का आदेश निरस्त कर दिया है. हालांकि न्यायालय ने मामले को पुनः एसपी को भेजते हुए, नया आदेश देने को कहा है.

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच.
हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच.
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Published : Aug 4, 2021, 8:00 PM IST

Updated : Aug 4, 2021, 9:08 PM IST

लखनऊः हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक सेवानिवृत एएसआई को बड़ी राहत देते हुए, उससे लाखों की वसूली का पुलिस अधीक्षक बाराबंकी का आदेश निरस्त कर दिया है. न्यायालय ने कहा कि उक्त आदेश में न तो कारण दर्शाया गया है और न ही याची को सुनवाई का मौका दिया गया है. हालांकि न्यायालय ने मामले को पुनः एसपी को भेजते हुए, नया आदेश देने को कहा है.

यह आदेश न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की एकल पीठ ने रिटायर्ड एएसआई सुरेश कुमार अवस्थी की सेवा सम्बंधी याचिका पर पारित किया. याची का कहना था कि रिटायरमेंट ड्यूज के भुगतान में उसे छह लाख 59 हजार 139 रुपये का अतिरिक्त भुगतान हो जाने की बात कहते हुए, एसपी ने 10 मई 2021 को उक्त वसूली आदेश पारित किया था. न्यायालय ने मामले पर गौर करने के बाद पारित अपने आदेश में कहा कि उक्त आदेश में यह तक नहीं स्पष्ट किया गया है कि याची को कैसे अधिक भुगतान किया गया और न ही याची को सुनवाई का कोई मौका ही दिया गया.

इसे भी पढ़ों- इलाहाबाद हाईकोर्ट : बुंदेलखंड विद्युतीकरण योजना में घोटाले पर यूपी सरकार से जवाब तलब

उक्त आदेश याची को सुने बगैर ही पारित कर दिया गया. न्यायालय ने आदेश को निरस्त करते हुए, मामले पर पुनः गौर कर नया आदेश देने का निर्णय दिया है. न्यायालय ने यह भी ताकीद किया है कि मामले पर दुबारा गौर करने और आदेश पारित करने के दौरान याची के साथ कोई पक्षपात इसलिए न किया जाए कि उसने एसपी के आदेश को इस कोर्ट में चुनौती दी है.

लखनऊः हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक सेवानिवृत एएसआई को बड़ी राहत देते हुए, उससे लाखों की वसूली का पुलिस अधीक्षक बाराबंकी का आदेश निरस्त कर दिया है. न्यायालय ने कहा कि उक्त आदेश में न तो कारण दर्शाया गया है और न ही याची को सुनवाई का मौका दिया गया है. हालांकि न्यायालय ने मामले को पुनः एसपी को भेजते हुए, नया आदेश देने को कहा है.

यह आदेश न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की एकल पीठ ने रिटायर्ड एएसआई सुरेश कुमार अवस्थी की सेवा सम्बंधी याचिका पर पारित किया. याची का कहना था कि रिटायरमेंट ड्यूज के भुगतान में उसे छह लाख 59 हजार 139 रुपये का अतिरिक्त भुगतान हो जाने की बात कहते हुए, एसपी ने 10 मई 2021 को उक्त वसूली आदेश पारित किया था. न्यायालय ने मामले पर गौर करने के बाद पारित अपने आदेश में कहा कि उक्त आदेश में यह तक नहीं स्पष्ट किया गया है कि याची को कैसे अधिक भुगतान किया गया और न ही याची को सुनवाई का कोई मौका ही दिया गया.

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उक्त आदेश याची को सुने बगैर ही पारित कर दिया गया. न्यायालय ने आदेश को निरस्त करते हुए, मामले पर पुनः गौर कर नया आदेश देने का निर्णय दिया है. न्यायालय ने यह भी ताकीद किया है कि मामले पर दुबारा गौर करने और आदेश पारित करने के दौरान याची के साथ कोई पक्षपात इसलिए न किया जाए कि उसने एसपी के आदेश को इस कोर्ट में चुनौती दी है.

Last Updated : Aug 4, 2021, 9:08 PM IST
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